12 हजार शिक्षकों को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

Tuesday, Feb 14, 2017 - 12:19 PM (IST)

शिमला: प्रदेश के पी.टी.ए., पैट और पैरा टीचरों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। मामले में दाखिल एस.एल.पी. की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह मामला एस.एल.पी. की जगह अपील के तौर पर चलेगा और शैक्षणिक मैरिट के आधार पर ही मामले की सुनवाई होगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट की डबल बैंच में लगा था। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अभी टीचरों को नियमितीकरण की प्रक्रिया में नहीं लाया जा सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को भी ऐसी नियुक्तियां नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

साढ़े 12 हजार के करीब की थीं टीचरों की नियुक्तियां
यह मामला 2003 से लेकर 2007 के कांग्रेस कार्यकाल का है। इस दौरान कांग्रेस सरकार ने साढ़े 12 हजार के करीब पी.टी.ए., पैरा और पैट के आधार पर टीचरों की नियुक्तियां की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी, 2015 को इनके नियमितीकरण पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट के इन आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. दाखिल की गई थी। एस.एल.पी. में स्टे के आदेशों को निरस्त करने का आग्रह किया गया था ताकि नियमितीकरण से बचे हुए अध्यापकों को लाभ मिल सके। 

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