नवरात्रि के दौरान लागू होंगे ये नियम, मां के भक्तों के लिए जानना ज़रूरी

Wednesday, Oct 07, 2020 - 06:44 PM (IST)

कोरोना का कहर अब भी जारी है और इसका सीधा असर त्योहारों पर पड़ रहा था। आज हम जो जानकारी देने वाले हैं वो नवरात्रि, दशहरे और दिवाली से जुड़ी हुई है। तो अगर आप इसे जानना चाहते हैं, तो ध्यान से पूरा आर्टिकल पढ़ें। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि नवरात्रि का पर्व 17 अक्टूबर से आरंभ होगा। इसलिए सबसे पहले नवरात्रि से जुड़ी बातें जान लेते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने त्योहारों के लिए गाइडलाइन्स जारी की है। नए दिशा निर्देशों के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसओपी जारी की है, जिसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में किसी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। 65 साल से अधिक साल के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उन्हें घर पर रहने की सलाह दी गई है. ये एसओपी इवेंट मैनेजर, सेलेब्स और कर्मचारियों पर भी लागू होगा। 

नवरात्रि के दौरान मूर्ति विसर्जन की जगहें भी पूर्व निर्धारित रहेंगी। इस दौरान भी लोगों की मौजूदगी बेहद कम संख्या में रखी जाएगी। एसओपी में कहा गया है कि जहां तक संभव हो रिकॉर्ड किए गए भक्ति संगीत या गाने बजाए जाएं और गायन समूहों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भौतिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थलों में सभी स्थानों पर उचित चिह्न होना चाहिए। धार्मिक स्थानों और नवरात्रि के पंडालों में मूर्तियों को छूने की मनाही होगी। सरकार के दिशानिर्देशों में प्रशासन को फेस्टिव सीजन के दौरान त्यौहारी मौसम में साफ-सफाई, थर्मल स्क्रीनिंग, सेनेटाइजेशन की व्यापक व्यवस्था करने को कहा है ताकि लोग कोविड-19 नियमों का पालन कर सकें। चलिए अब आपको कुछ नियम बता देते हैं जिनका पालन करना फैस्टिव सीज़न में अनिवार्य रहेगा- 

कार्यक्रम स्थल की पहचान कर विस्तृत कार्य योजना तैयार करें ताकि थर्मल स्क्रीनिंग, शारीरिक दूरी के नियम और सैनेटाइजेशन आदि के साथ नियमों का पालन हो सके।

रैली और विसर्जन जुलूस के मामले में लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

लंबी दूरी की रैली और जुलूस के लिए एंबुलेंस सेवाएं उपलब्ध होंगी।

कई दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों जैसे प्रदर्शनी, मेला, पूजा पंडाल, रामलीला पंडाल में लोगों की अधिकतम संख्या सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय होने चाहिए। 

वालेंटियर्स को थर्मल स्कैनिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनाकर तैनात किया जाए। 

थियेटर और सिनेमा कलाकारों के लिए जारी गाइडलाइंस स्टेज कलाकारों पर भी लागू होंगी।

सैनिटाइजर और थर्मल गन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए फ्लोर पर मार्किंग की जाए। 

साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखा जाए। 

Jyoti

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