रमज़ान में रोज़े न रखने पर इन देशों में होता है कुछ ऐसा जानकर दंग रह जाएंगे आप
Saturday, May 18, 2019 - 11:52 AM (IST)
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जैसे कि सब जानचे हैं कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। इस महीने में मुसलमान लोग पूरा महीने में रोज़े रखते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा समय अल्लाह की इबादत में बीताते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार हर मुसलमान के लिए रोज़ें रखने अनिवार्य होते हैं। मगर बीमारी, सफर, गर्भावस्था और मासिक धर्म (पीरियड्स) के दौरान रोज़े रखने की अनुमति है। इस्लाम धर्म के मुताबिक इस पाक महीने में बहुत हिदायतें आदि दी गई हैं ताकि रोज़े के दौरान उनके द्वारा की गई इबादत का उन्हें संपूर्ण फल मिल सके।
लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ देशों में रमज़ान से जुड़ी ऐसी हिदायतें हैं जिन्हें न मानने पर सजा दी जाती है। जी हां, आज हम आपको कुछ ऐसे अरब देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां रमज़ान में रोज़े न रखने पर लोगों को अजीबो-गरीब सी सजाएं दी जाती हैं। तो चलिए जानतें हैं इन देशों के बारे में-
सऊदी अरबः
इस सूची में सबसे पहला नाम आता है सऊदी अरब का, जहां शरिया कानून चलता है। बता दें कि इसका मतलब ये कि जो कानून इस्लाम ने तय करता है, वहीं पूरे देश में लागू होता है। कहां जाता है यहां पर रमज़ान में रोज़े न रखने पर सज़ा दी जाती है। यहां की लोक मान्यता इफ्तार से पहले अगर कोई खाते-पीते, धूम्रपान या कोई गैर शरिया काम करते दिख जाता है तो उसे सज़ा मिलती है। ऐसे लोगों को कारावास, कोड़े मारने और देश निकाला आदि की सजा मिलती है।
मलेशियाः
मलेशिय में भी सऊदी अरब के जैसे ही कानून लागू है। यहां पर अगर कोई मुसलमान बिना रोज़े रखे पकड़ा जाता है तो यहां कि धार्मिक पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा यहां इफ्तार से पहले खाना या तंबाकू बेचना कानूनन अपराध माना गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर करीब यहां के लोगों को 30 हज़ार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे में खाना बेचने वाले का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
कुवैतः
कुवैत में रमज़ान के नियमों का सही से पालन न करने वालों के लिए कुवैत में 1968 की कानून संख्या 44 को लागू किया गया। इसे तोड़ने पर लोगों को एक महीने तक की जेल और 100 कुवैती दीनार (लगभग 23 हज़ार) का जुर्माना लगता है।
ओमानः
ओमान में भी रमज़ान में रोज़े न रखने वालों पर सजा और जुर्माने का कानून है। देंइस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को ओमान दंड संहिता के अनुच्छेद 277 के अनुसार समान आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। रमज़ान का रोज़ा तोड़ने और इफ्तार से पहले खाना बेचने पर 10 दिन से 3 महीने तक की जेल की सजा का भी कानून बनाया गया है।