Shahi Idgah Masjid Vivad:  मस्जिद पक्ष का दावा, अदालत को वाद सुनने का अधिकार नहीं

Friday, Feb 23, 2024 - 08:03 AM (IST)

 

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प्रयागराज (एजैंसी): मथुरा कटरा केशव देव के नाम दर्ज जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद का अवैध कब्जा हटाकर भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को सौंपने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल वाद की सुनवाई जारी है। शुक्रवार 23 फरवरी को भी दो बजे से होगी। भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव व अन्य सहित 18 सिविल वादों की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ कर रही है। 

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत मस्जिद पक्ष की तरफ से सिविल वाद की पोषणीयता पर की गई आपत्ति पर उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से बहस की। कहा कि प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 की किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति में बदलाव नहीं किया जा सकता। इसे लेकर कोई वाद अदालत को सुनने का अधिकार नहीं है। इसलिए निरस्त किए जाएं।
 

Niyati Bhandari

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