कुतुबमीनार परिसर में 27 जैन व हिंदू मंदिर के दावे पर जवाब-तलब

Wednesday, Feb 23, 2022 - 11:57 AM (IST)

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नई दिल्ली (नवोदय टाइम्स): साकेत अदालत स्थित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पूजा तलवार कुतुबमीनार परिसर में 27 मंदिरों होने के दावे पर अदालत ने मंगलवार को केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने भगवान विष्णु और जैन देवता तीर्थकर भगवान ऋषभ देव की ओर से निचली अदालत के आदेश के खिलाफ  दाखिल अपील पर नोटिस जारी किया है।

अदालत ने अपील पर विचार करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक और दिल्ली सर्किल के अधीक्षण को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई 11 मई को होगी। इस अपील में सरकार सिविल जज के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें कुतुबमीनार में 27 मंदिरों की बहाली की मांग ठुकरा दिया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुतुबमीनार परिसर स्थित कुव्वत.उल.इस्लाम मस्जिद को वहां पहले से मौजूद मंदिर के स्थान पर बनाया गया है। दावा किया गया है कि इस परिसर में 27 मंदिर थे। उस समय सिविल न्यायाधीश नेहा शर्मा ने कुतुबमीनार परिसर में मंदिर की बहाली की मांग को खारिज कर दिया था। 

वाद को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों द्वारा वर्जित किया गया था। याचिका में यह भी आरोप था कि 1198 में मुगल सम्राट कुतुब.दीन.ऐबक के शासनकाल में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को अपवित्र और क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उन मंदिरों की जगह पर कुव्वत.उल.इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। सिविल जज ने अपने आदेश में कहा था कि अतीत की गलतियों के चलते मौजूदा समय में शांति को भंग करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

Niyati Bhandari

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