किसी भी धर्म की बेअदबी जघन्य अपराध : हाईकोर्ट

punjabkesari.in Thursday, Oct 12, 2023 - 07:57 AM (IST)

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चंडीगढ़  (हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में साफ कर दिया है कि बेअदबी चाहे किसी भी धर्म की क्यों न हो, यह एक जघन्य अपराध है। ऐसे आरोपी को किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। श्री गुरु नानक देव का अवतार व सिखों का 12वां गुरु होने के दावे करने वाले याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. को रद्द करने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस.जी.पी.सी.) ने संत रामपाल के शिष्य और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा निवासी संजय राय के खिलाफ अमृतसर पुलिस को शिकायत दी थी कि वह सिखों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। संजय की सोशल मीडिया पर वीडियो है, जिसमें वह खुद को श्री गुरु नानक देव जी का अवतार होने का दावा कर रहा है।सिख धर्म में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अतिरिक्त किसी जीवित व्यक्ति को गुरु नहीं माना जा सकता, ऐसे में उसका ऐसा दावा सिखों की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है।


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Content Writer

Niyati Bhandari

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