हिंदू देवी-देवताओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया है : इंस्टाग्राम

Wednesday, Jun 16, 2021 - 11:48 AM (IST)

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नई दिल्ली: सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम ने हाईकोर्ट में जानकारी दी कि उसने हिंदू देवी-देवताओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया है। कोर्ट को बताया कि उसके मंच पर एक उपयोगकर्ता द्वारा हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की गई थी।

कोर्ट ने नोटिस जारी किया और केंद्र से भी जवाब मांगा। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त के लिए निर्धारित कर दी। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फेसबुक तथा इंस्टाग्राम से जवाब मांगा है। दरअसल याचिका के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल आचार संहिता) नियम 2021 को सही तरह से पालन के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध कोर्ट से किया गया है।

याचिकाकर्ता आदित्य सिंह देशवाल ने कहा कि इंस्टाग्राम पर इस्लाम की शेरनी नाम के एक उपयोगकर्ता द्वारा हिन्दू देवी देवताओं पर बहुत ही आपत्तिजनक सामग्री पाई थी। याचिका में कहा कि पोस्ट में हिंदू देवी-देवताओं के बारे में अश्लील कार्टून और ग्राफिक्स के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। 

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता जी तुषार राव और अधिवक्ता आयुष सक्सेना ने पक्ष पेश किया। उन्होंने इंस्टाग्राम से यथाशीघ्र यह सामग्री हटवाए जाने का अनुरोध किया। इंस्टाग्राम का मालिकाना हक रखने वाले फेसबुक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि आपत्तिजनक सामग्री हटाई जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत के मद्देनजर प्रतिवादी किसी तीसरे असंबद्ध पक्ष को याचिका की प्रतियां नहीं वितरित करेंगे। उन्होंने बताया कि नए आईटी नियम के तहत फेसबुक ने एक शिकायत निवारण अधिकारी भी नियुक्त किया है और संबद्ध व्यक्ति इंस्टाग्राम के लिए भी समान जिम्मेदारी के साथ काम करेगा।
 

Jyoti

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