New Delhi: हवाई यात्रा में सिखों के कृपाण ले जाने पर पाबंदी नहीं

Friday, Dec 23, 2022 - 07:49 AM (IST)

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

नई दिल्ली (अनस): दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में हवाई यात्रा के दौरान सिखों को कृपाण साथ रखने की अनुमति के खिलाफ दायर जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने हर्ष विभोर सिंघल की याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिन्होंने दावा किया था कि उड़ान में कृपाण ले जाने की अनुमति देने के मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए हितधारकों की एक समिति गठित की जानी चाहिए।

1100  रुपए मूल्य की जन्म कुंडली मुफ्त में पाएं। अपनी जन्म तिथि अपने नाम, जन्म के समय और जन्म के स्थान के साथ हमें 96189-89025 पर व्हाट्सएप करें

सिंघल ने केंद्र सरकार द्वारा 4 मार्च 2022 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि सिख यात्रियों को भारत में सभी घरेलू मार्गों पर संचालित होने वाली यात्री उड़ानों में अपने साथ कृपाण ले जाने की विशिष्ट नियामक मंजूरी होगी। इसमें कहा गया था कि यात्रियों द्वारा ले जाई जा रही कृपाण के ब्लेड की लंबाई 6 इंच और कृपाण की कुल लंबाई 9 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए।

 

Niyati Bhandari

Advertising