Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा
Tuesday, Feb 27, 2024 - 07:07 AM (IST)
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प्रयागराज/लखनऊ(नासिर): ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। ज्ञानवापी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल अपील पर सुनाया है।
इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। मामले में जिला जज वाराणसी ने 17 जनवरी को डी.एम. को रिसीवर नियुक्त कर 31 जनवरी को तहखाने में पूजा करने का आदेश पारित किया था। इंतजामिया कमेटी ने उसे हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।