दुर्गा पूजा पंडालों में नहीं होगी प्रवेश की अनुमति

Tuesday, Oct 20, 2020 - 08:44 AM (IST)

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कोलकाता (प.स.): कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि कोविड-19 के प्रसार पर काबू के लिए राज्य भर के सभी दुर्गा पूजा पंडालों को प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित किया जाए।

न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी आगंतुक को पंडाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने आदेश दिया कि छोटे पंडालों के लिए प्रवेश द्वार से 5 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे जबकि बड़े पंडालों के लिए यह दूरी 10 मीटर होनी चाहिए।  

 

Niyati Bhandari

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