डिफेक्टिव लैदर जैकेट बेचने के लिए ज़ारा पर लगा 12,000 रुपये जुर्माना

Monday, May 16, 2016 - 02:36 PM (IST)

चंडीगढ़ : एलांते मॉल में स्थित स्पेनिश क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज रिटेलर जारा को अदालत ने एक ग्राहक को डिफेक्टिव लैदर जैकेट बेचने के लिए 12,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है। अदालत ने ग्राहक को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न होने की वजह से 6000 रुपये का चालान मूल्य के अलावा मुआवजे के रूप में वापसी करने का आदेश दिया है। 
 
शिकायतकर्ता सतीव चौहान के अनुसार उन्होंने 24 सितंबर 2014 को ज़ारा से 6000 रुपये की एक ब्लैक फॉक्स लैदर जैकेट ख़रीदा था। जैकेट को ठीक से रखने के लिए उसे अलमारी में उचित  ढंग से रखा गया था। कुछ समय बाद जब जैकेट को चेक किया गया तो उसपे बबल्स दिखाई पड़े। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि विभिन्न शिकायतों के बावजूद भी ज़ारा समस्या का समाधान खोजने में असफल है। 
 
फोरम के जवाब में ज़ारा का कहना है कि जैकेट ख़राब लापरवाही की वजह से हो सकता है। ज़ारा वालों का कहना है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के एक महीने के अंदर वापस किया जा सकता है लेकिन शिकायतकर्ता ने 11 महीने बाद इस बात की शिकायत की। अदालत ने कहा, कि अगर ज़ारा जोकि इतना बड़ा फैशन रिटेलर है अपने ग्राहकों इस तरीके से इलाज करेंगे और कस्टमर को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के दौरान सपोर्ट नहीं करेंगे तो यह कस्टमर के साथ इनजस्टिस होगा। 
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