यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रधान के खिलाफ आरोप तय

punjabkesari.in Friday, Mar 23, 2018 - 12:28 PM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : अदालत के आदेशों पर यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रधान के खिलाफ दर्ज मामले में आरोप तय हो गए है। पासपोर्ट फार्म की डिक्लेरेशन में खुद पर कोई एफ.आई.आर. दर्ज न होने की झूठी जानकारी देने पर अदालत के आदेश पर सैक्टर-31 थाना पुलिस ने यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रधान विजयपाल सिंह डिंपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। केस का ट्रायल 3 अप्रैल से शुरू होगा। 

 

वहीं इससे पहले बुधवार को अदालत में पेशी के दौरान बिना बताए जाने पर अदालत ने उसे गैरहाजिर मानते हुए उसकी जमानत खारिज कर दी थी। हालांकि वीरवार को अदालत में पेश होने पर डिंपी को एक लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी। डिंपी के खिलाफ 3 अप्रैल से आई.पी.सी. की धारा 420 और पासपोर्ट एक्ट 12 के तहत केस का ट्रायल शुरू होगा। डिंपी पर अदालत के आदेश पर 15 अक्तूबर 2016 को सेक्टर-31 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। 

 

इससे पहले बुधवार को जिला अदालत में पेशी के दौरान अदालत से बिना बताए चले जाने पर अदालत ने डिंपी को गैरहाजिर मानते हुए उसकी जमानत रद्द कर दी थी। वीरवार को पेश होने पर अदालत ने डिंपी को कस्टडी में लेने के आदेश दिए। हालांकि बाद में उनके वकील की ओर से जमानत याचिका दायर करने पर उसे एक लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी।


 


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