हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व विजीलैंस निदेशक को 6 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया

punjabkesari.in Thursday, Mar 16, 2023 - 10:23 PM (IST)

चंडीगढ़,(रमेश हांडा): त्रिपुरा कैडर की आई.ए.एस. अधिकारी सोनल गोयल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व विजीलैंस निदेशक को 6 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने उक्त आदेश जारी किए हैं और कोर्ट ने इस याचिका को सोनल द्वारा पहले दायर याचिका के साथ सुनवाई करने का भी आदेश दिया। 

 

 


फरीदाबाद नगर निगम के बिना काम पेमैंट के घोटाले में विजीलैंस को राज्य सरकार ने 7 फरवरी को सोनल गोयल से पूछताछ के लिए दोबारा इजाजत दे दी है। गोयल के अनुसार इस मामले में उसके खिलाफ इजाजत देना नियमों के खिलाफ है। इस मामले में कई आई.ए.एस. अधिकारी शामिल हैं, जो घोटाला होने की अवधि में फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त रह चुके हैं, लेकिन सोनल गोयल को इस बात पर आपत्ति है कि बाकी अधिकारियों की बजाय सिर्फ उन्हें ही निशाने पर लिया जा रहा है, जिसमें उन्हें किसी दुर्भावना व षड्यंत्र की आशंका दिख रही है। सोनल गोयल मूलरूप से पानीपत जिले की रहने वाली हैं। वह हरियाणा में प्रतिनियुक्ति पर कई साल रहीं और त्रिपुरा कैडर में लौटने के बाद अब वहां की सरकार ने उन्हें दिल्ली स्थित त्रिपुरा भवन में रैजीडैंट कमिश्नर नियुक्त कर रखा है।

 

 

 

विजीलैंस ब्यूरो ने नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में 19 अप्रैल 2022 को एफ.आई.आर. दर्ज की थी। 10 जून 2022 को विजीलैंस ने सरकार को इस मामले में याची समेत अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। सोनल ने सरकार को इस संबंध में एक मांग पत्र भी दिया था जिस पर गौर नहीं हुआ। याचिका की मार्फत गोयल ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ करने की इजाजत देने के आदेश को रद्द करने व विजीलैंस की उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग भी की है।  


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News Editor

Ajay Chandigarh

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