चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में काम कर रहे मजदूरों के लिए न्यूनतम दरें की लागू

punjabkesari.in Thursday, May 19, 2022 - 09:36 PM (IST)

चंडीगढ़,(राजिंद्र शर्मा)। यूटी प्रशासन के श्रम विभाग ने चंडीगढ़ में काम कर रहे मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन दरें लागू कर दी गई हैं। विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की मासिक और दैनिक वेतन में बढ़ोतरी की गई है। ये दरें एक अप्रैल 2022 से लागू होकर 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेंगी।
सहायक श्रम आयुक्त चंडीगढ़ की ओर से जारी आदेश के अनुसार न्यूनतम वेतन पुन: निर्धांरित किए गए हैं और ये कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हैं। जारी आदेश के अनुसार जीवित सूचकांक संख्या (लिविंग इंडेक्स) में 39 प्वाइंट्स की बढ़ोतरी हुई है।

 

30 सितंबर 2021 तक ये इडेक्स नंबर 1825 था, जो मार्च 2022 में बढ़कर 1864 हो गया है। इसलिए रहने की औसत लागत सूचकांक संख्या में 39 प्वाइंट की वृद्धि हुई है। प्रत्येक प्वाइंट के लिए सात रुपये तय किए गए हैं। इसलिए विभाग ने मासिक न्यूनतम मजदूरी में कुल 273 रुपये की बढ़ोतरी की है। अभी तक शहर के अकुशल मजदूरों को मासिक 11622 रुपये देने का प्रावधान था। एक अप्रैल से 273 रुपये बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसलिए अब से अकुशल श्रमिक का मासिक वेतन 11895 और दैनिक वेतन 458 रुपये होगा। पहले 11622 और 447 रुपये तय किया गया था।


इनका न्यूनतम वेतन भी बढ़ाया  
इसके अलावा अर्ध कुशल श्रमिक- 2 का मासिक वेतन 12045 और 463 रुपये प्रतिदिन होगा। अर्ध कुशल श्रमिक-1 का मासिक वेतन 12145 और 467 रुपये प्रतिदिन होगा। इसी प्रकार, कुशल-2 के लिए 12345, कुशल-1 के लिए 12570, अधिक कुशल के लिए 12970, क्लास-3 (स्टाफ) के लिए 12170, क्लास-2 (स्टाफ) के लिए 12320, क्लास-1 (स्टाफ) के लिए 12680 रुपये तय किया है।


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News Editor

Ajay Chandigarh

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