शराबी पति ने पत्नी पर किया चाकू से हमला, भुगतना होगी यह सजा

Friday, Sep 23, 2016 - 08:06 PM (IST)

चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले पति को दोषी ठहराते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे 3 साल कैद व 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान सैक्टर-42 के संजीव वर्मा के रूप में हुई है। सैक्टर-36 थाना पुलिस ने उसके खिलाफ अप्रैल, 2011 में संबंधित केस दर्ज किया था। 

जानकारी के मुताबिक मामले में शिकायतकत्र्ता उसकी पत्नी किरण ने कहा था कि वर्ष 2001 में उसकी संजीव से शादी हुई थी। शादी के बाद उन्हें पता चला कि संजीव को शराब की लत है, जिसे लेकर वह मारपीट तक करता था। दोनों की शादी से उनके दो बच्चे भी हुए थे। पति से तंग आकर किरण उससे अलग रहने लगी। 

वहीं, अपनी आजीविका चलाने के लिए किरण से कोर्ट में मैंटीनैंस का केस भी डाला हुआ था जिसे लेकर संजीव उसे धमकाता था। वह 14 अप्रैल, 2011 को किरण के घर पहुंचा और मारपीट करने लगा। इसी दौरान उसने किरण पर चाकू से हमला बोल दिया। शोर सुन पड़ोसी पहुंचे और किरण को संजीव के चंगुल से छुड़ाया। इस घटना को लेकर किरण ने थाने में अपने पति संजीव के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करवाया था।
 

Advertising