हरियाणा में स्थानीय निवासियों को 75 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज

Monday, Mar 15, 2021 - 09:21 PM (IST)

चंडीगढ़  (हांडा): हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल हुई याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अभी उक्त एक्ट को लागू ही नहीं किया इसलिए इस प्रकार की याचिका का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता।

 


मामले में एक इंडस्ट्रीयल इकाई ने प्रदेश सरकार की उक्त नई नीति को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे उद्योगों के लिए घातक करार दिया था।
इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन पंचकूला की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई है कि हाईकोर्ट सरकार की इस नीति को रद्द किया जाए। याचिका के अनुसार हरियाणा सरकार का यह फैसला योग्यता के साथ अन्याय है। ओपन की जगह आरक्षित क्षेत्र से चयन करना एक प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। सरकार का यह फैसला अधिकार क्षेत्र से बाहर का व सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के खिलाफ है।


गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाकर राज्य में निजी क्षेत्र की कंपनियो में नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण हरियाणा के रिहायशी प्रमाणपत्र धारकों के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया है। 
 

Vikash thakur

Advertising