वर्णिका कुंडू छेड़छाड़: विकास बराला की जमानत याचिका चौथी बार भी खारिज

Monday, Nov 13, 2017 - 06:12 PM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप कुमार): आई.ए.एस. अधिकारी की बेटी से छेड़छाड़ मामले में सेशन कोर्ट ने हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के बेटे विकास बराला की जमानत याचिका चौथी बार खारिज कर दी। अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया।

विकास बराला की ओर से दायर याचिका में इस बार दलील दी गई है कि थाना पुलिस केस में जांच पूरी कर चुकी है और चार्जशीट दायर कर चुकी है। वहीं केस का ट्रायल भी जल्द शुरू होने वाला है। इसके अलावा दलील दी गई कि मामले में विकास के खिलाफ शुरू से ही मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है।

 इसी कारण उसे अब तक जमानत नहीं मिल पाई है। वह लंबे समय से पुलिस कस्टडी में है। अब पुलिस को विकास से किसी तरह की पूछताछ भी नहीं करनी है। इस आधार पर विकास को जमानत का लाभ दिया जाए।

आरोपी प्रभावशाली, गवाहों को कर सकता है प्रभावित

पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी प्रभावशाली और जमानत पर बाहर आने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। सेशन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला बेहद गंभीर है।

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