पंचकूला हिंसा : अंबाला जेल से वीडियो कांफ्रैंसिंग के जरिए हनीप्रीत की कोर्ट में हुई पेशी

Wednesday, Nov 29, 2017 - 07:51 AM (IST)

पंचकूला(मुकेश) : डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में 25 अगस्त को कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद भड़की हिंसा के बाद पुलिस ने डेरा प्रमुख की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत समेत अन्य के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की थी। 

 

मंगलवार को एस.आई.टी. इंचार्ज ए.सी.पी. मुकेश मल्होत्रा ने कोर्ट के समक्ष हनीप्रीत और अन्य आरोपियों के खिलाफ 1200 पन्नों की चार्जशीट पेश की। इसमें पुलिस ने 67 लोगों को गवाह बनाया है। 

 

पंचकूला में दर्ज इस एफ.आई.आर. के तहत हनीप्रीत के अलावा 15 अन्य जिनमें मुख्य तौर पर चमकौर सिंह, सुरेंद्र धीमान, गुरमीत, शरणजीत कौर, दिलावर सिंह, प्रदीप कुमार, गुरमीत कुमार, दान सिंह, सुखदीप कौर, सी.पी. अरोड़ा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। 

 

आरोपी सुरेंद्र धीमान की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज :
पंचकूला में 25 अगस्त को हुई हिंसा के मामले में डेरे के जिला प्रवक्ता रहे आरोपी सुरेन्द्र धीमान इंसां की जमानत के लिए पंचकूला के सीजेएम की अदालत में याचिका डाली गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। इस बारे में सुरेन्द्र धीमान इंसां के वकील ने बताया कि सुरेन्द्र धीमान इंसां को 30 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। 

 

उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से लेकर 27 नवम्बर तक कुल 91 दिन हो गए हैं और सी.आर.पी.सी. की धारा 167 के तहत पुलिस को 90 दिन के भीतर चालान पेश करना होता है। इसी के तहत सुरेन्द्र धीमान की जमानत याचिका पंचकूला के सी.जे.एम. की अदालत में लगाई गई थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। वह अब सैशन कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। 

 

हनीप्रीत के मोबाइल फोन, डायरी और लैपटॉप का भी चार्जशीट में जिक्र :
38 दिन तक लुकाछिपी का खेल खेलने के बाद 4 अक्तूबर को पंचकूला पुलिस ने हनीप्रीत को जीरकपुर से सुखदीप कौर के साथ गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उसका 9 दिनों तक रिमांड लिया गया और उससे पुलिस को एक मोबाइल फोन, डायरी, लैपटाप एवं अन्य सबूत मिले थे, जिनका चार्जशीट में जिक्र किया गया है। पुलिस पहले ही दावा कर चुकी है कि हनीप्रीत ने अपना जुर्म कबूल किया है और पुलिस हिरासत के दौरान माना है कि पंचकूला में हिंसा भड़काने के लिए सिरसा में मीटिंग हुई थी, जिसमें वह भी मौजूद थी।

 

पुलिस पेश कर सकती है सप्लीमैंट्री चालान, फरार डा. आदित्य इंसां पर घोषित होगा ईनाम :
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में फरार आदित्य इंसां के खिलाफ पुलिस जल्द ही ईनाम घोषित कर सकती है। पंचकूला पुलिस ने डी.जी.पी. हरियाणा को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है, जिसमें पुलिस ने कहा है कि आदित्य पर ईनाम घोषित करने को कहा गया है। 

 

आदित्य पर पुलिस एक लाख रुपए का ईनाम घोषित करने पर भी विचार कर रही है। बता दें कि इस मामले में पुलिस को सप्लीमेंटरी चालान भी पेश करना पड़ सकता है, क्योंकि डा. आदित्य के पास मामले में कई अहम जानकारियां हैं।

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