अब डीलरों के पास ही होगा नए वाहन का रजिस्ट्रेशन

Wednesday, Aug 14, 2019 - 10:27 AM (IST)

चंडीगढ़(साजन) : प्रशासन ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना की मंगलवार को शुरुआत कर दी। अब नई गाड़ी खरीदने पर आर.एल.ए. में रजिस्ट्रेशन कराने नहीं जाना पड़ेगा। जिस डीलर से आप गाड़ी खरीदेंगे, वहीं वाहन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मंगलवार को यू.टी. के प्रशासक और पंजाब के गवर्नर वी.पी. सिंह बदनौर ने यू.टी. गेस्ट हाऊस में डीलर प्वाइंट पर ही रजिस्ट्रेशन किए जाने की शुरूआत की। 

एक बाइक का रजिस्ट्रेशन मौके पर करके दिखाया गया। इस मौके पर आर.एल.ए. विराट सिंह ने शहर में पहले की पंजीकरण और वर्तमान की प्रक्रिया में बदलाव पर विस्तार से जानकारी दी। विराट ने कहा कि नई व्यवस्था शुरू होने से लोगों को बेहद सुविधा होगी। डीलर अपने स्तर पर ही सारे कागजात ऑनलाइन और उसकी हार्ड कापी जुटाएंगे और आर.एल.ए. के पास जमा कराएंगे। दो दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन के प्रोसैस में लंबा समय लगता था। 

वी.आई.पी. नंबर देने का विकल्प खोजेंगे :
प्रशासक ने नए साल में शहरवासियों को डीलर प्वाइंट पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने की बात कही थी। नई व्यवस्था के तहत शहरवासियों को रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (आर.सी.) और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए आर.एल.ए. ऑफिस की दौड़भाग नहीं करनी पड़ेगी। प्रशासक ने ऑनलाइन एक बाइक का रजिस्ट्रेशन कर इस प्रोजैक्ट की शुरूआत की। उन्होंने आर.एल.ए. से वी.आई.पी. नंबरों के ऑक्शन को लेकर बात की। 

प्रशासन ने जानना चाहा कि यदि कोई नया वाहन ले रहा है तो अगर वह वी.आई.पी. नंबर लेना चाहता है तो उसे तत्काल कैसे नंबर दिया जाएगा, क्योंकि यहां तो वी.आई.पी. नंबर तो ऑक्शन से मिलता है। इस पर आर.एल.ए. की ओर से कहा गया कि जल्द ही इसका कोई विकल्प निकाल लिया जाएगा और टैम्परेरी नंबर भी प्रदान किया जाएगा। प्रिंसीपल होम सैक्रेटरी अरुण कुमार गुप्ता, फाइनैंस सैक्रेटरी अजॉय कुमार सिन्हा, ट्रांसपोर्ट सैक्रेटरी अजय कुमार सिंगला, डी.सी. मनदीप सिंह बराड़, निगम कमिश्नर के.के. यादव, विशेष सचिव फाइनैंस हरीश नैयर मौजूद रहे। 

यह होगी व्यवस्था :
-डीलर प्वाइंट पर रोड टैक्स और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद ग्राहक को एक नियमित नंबर मिलेगा।
-पंजीकरण के लिए फाइल डीलर द्वारा तैयार की जाएगी और आर.एल.ए. को भेजी जाएगी।
-आर.एल.ए. कार्यालय द्वारा कोई फिजीकल वैरीफिकेशन नहीं किया गया है और कस्टमर को मोटर वाहन निरीक्षक के माध्यम से वाहन पास करने के लिए सैक्टर-42 में जाना होगा। अब पासिंग डीलर द्वारा ही की जाएगी।
-फाइल जमा करने के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमैंट नहीं लेनी पड़ेगी। कतार में भी खड़ा होना नहीं पड़ेगा। 
-कस्टमर को अधूरे दस्तावेज या किसी अन्य आपत्ति के लिए आर.एल.ए. नहीं जाना होगा, क्योंकि डीलर पूर्ण जानकारी सुनिश्चित करेगा।
-अब उपभोक्ता वाहन की खरीद से पहले भी फैंसी नंबरों की नीलामी में भाग ले सकता है।
-नए वाहन की खरीद से पहले पसंद का नंबर ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। 

Priyanka rana

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