आर.सी. और लाइसैंस समेत कई डॉक्यूमैंट्स की वैधता 31 तक बढ़ी

Monday, Oct 04, 2021 - 01:02 AM (IST)

चंडीगढ़,(राजिंद्र शर्मा) : कोरोना के चलते लोग अपने वाहनों के डॉक्यूमैंट्स को समय पर रिन्यू नहीं करवा पा रहे हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार की तरफ से समय-समय पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आर.सी.), ड्राइविंग लाइसैंस समेत अन्य डॉक्यूमैंट्स की वैधता को बढ़ाया जा रहा है।
अब केंद्र ने यू.टी. प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ऐसे डॉक्यूमैंट्स की वैधता 31 अक्तूबर तक बढ़ा दी जानी चाहिए। जिसके चलते अब लोगों को 31 अक्तूबर तक और ऐसे डॉक्यूमैंट्स रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो 1 फरवरी 2020 से लेकर 31 अक्तूबर 2021 तक एक्सपायर हुए हैं या होने वाले हैं। विभाग को प्रमुखता के साथ इन आदेशों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इंफोर्समैंट एजैंसी को भी इस संबंधित दिशा-निर्देश जारी करने के लिए बोला गया है। 

 


लॉकडाऊन की वजह से नहीं करवा पाए थे रिन्यू 
बता दें कि कोरोना के चलते पिछले साल लॉकडाऊन लग गया था और इस साल भी दूसरी लहर के दौरान लॉकडाऊन का सामना करना पड़ा। 
इस कारण वाहन चालक अपने वाहनों के डॉक्यूमैंट्स रिन्यू नहीं 
करवा पाए। 


रिन्यू करवाने के लिए भीड़ न लगे, इसलिए जारी किए आदेश
लॉकडाऊन में दस्तावेज रिन्यू न करवा पाने के कारण ही केंद्र सरकार ने पहले कई बार डॉक्यूमैंट्स की वैधता की डेट बढ़ा दी थी। इससे पहले 30 सितम्बर तक ऐसे सभी डॉक्यूमैंट्स वैध मानने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा पिछले साल 30 मार्च, 9 जून, 24 अगस्त, 27 दिसम्बर, इस साल 26 मार्च व 17 जून 2021 को भी ऐसे ही आदेश जारी किए गए थे। इनमें आर.सी., ड्राइविंग लाइसैंस के अलावा फिटनैस, सभी प्रकार के परमिट व अन्य संबंधित डॉक्यूमैंट्स भी शामिल हैं। केंद्र ने साफ किया है कि कोरोना के चलते लोगों को इन्हें रिन्यू करवाने के लिए भीड़ जुट जाएगी। यही कारण है कि इनकी वैधता बढ़ाने के लिए सभी राज्यों व यू.टी. को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 

ashwani

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