अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर के मुलाजिमों को भी मिलेगी 58 साल की उम्र से पैंशन

punjabkesari.in Monday, Feb 11, 2019 - 11:33 AM (IST)

चंडीगढ़(साजन) : केंद्र सरकार के बजट में अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर के लिए घोषित पैंशन योजना की 15 फरवरी से चंडीगढ़ में शुरुआत हो सकती है। सैक्टर 17 में स्थित प्रोविडैंट फंड आफिस और लाइफ इंश्योरैंस कारपोरेशन को योजना के तहत गैर संगठित क्षेत्रों में काम कर रहे मुलाजिमों की रजिस्ट्रेशन का जिम्मा सौंपा गया है। 

केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि योजना का जितने भी आम व गरीब लोगों को बेनीफिट मिल पाए, उसे सुनिश्चित किया जाए। 
पंजाब-चंडीगढ़ व हिमाचल प्रदेश के एडिशनल कमीशनर वी. रंगनाथ ने इस संदर्भ में बताया कि उन्हें केंद्र सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना को लेकर पत्र मिल चुका है। 15 फरवरी से योजना शुरू कर दी जाएगी। 

योजना के तहत 18 से 40 साल का हर शख्स पात्र होगा। इस योजना में गैर संगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोग जिसमें घरों में झाडू पोछा के साथ खाना इत्यादि बनाने वाली महिलाएं, रेहड़ी फड़ी वाले वैंडर, सब्जी बेचने वाले वैंडर, मोची, ठेला चलाने वाले, मदारी, रिक्शा चालक, मजदूर, दुकानों पर काम करने वाले शख्स समेत अन्य लोग शामिल किए जाएंगे। वी. रंगनाथ ने बताया कि यह एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है।

58 रुपए जनधन खाते में जमा करवाने होंगे
योजना के तहत 18 साल का अगर कोई शख्स अपने आपको रजिस्टर्ड करता है तो उसे मात्र 58 रुपए प्रतिमाह अपने जनधन खाते में जमा कराने होंगे। जनधन खाते का आधार कार्ड से जुड़ा होना जरूरी है। 40 साल के शख्स को इस योजना के तहत हर माह 200 रुपए के करीब हर माह जमा कराने होंगे। अगर कोई यह राशि 58 साल तक जमा कराता रहता है तो उसे 58 साल के बाद प्रतिमाह 3000 रुपए पैंशन के मिलेंगे। अगर एक घर में दो या तीन या चार या इससे ज्यादा सदस्य भी इस योजना के साथ जुडऩा चाहते हैं तो उन सभी को पहले चरम में ई.पी.एफ.ओ. आफिस या एल.आई.सी. में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अपने साथ जनधन खाते की डिटेल व आधार कार्ड को ले जाना होगा।

 योजना के तहत अगर सभी अलग अलग उम्र के मुताबिक तय पैसा जमा कराते हैं तो उन्हें अलग अलग पेंशन मिलेगी। अगर किसी चरण पर जाकर किसी शख्स को आर्गेनाइज्ड सैक्टर में नौकरी मिल जाती है तो जो पैसा उसने इतने साल तक जमा कराया है वह उसे ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा क्योंकि इसके बाद वह गैर संगठित क्षेत्र का मुलाजिम नहीं रह जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर पैसा भरते समय उस शख्स की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को 58 साल के बाद जिंदा रहने तक आधी पैंशन मिलेगी।
 


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bhavita joshi

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