पंजाबी यूनिवर्सिटी ने रोका गरीब छात्रा का स्कॉलरशिप, हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख जुर्माना

Friday, Feb 26, 2021 - 10:17 PM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक छात्रा को मिलने वाली आॢथक सहायता रोकने पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। यह राशि याचिकाकर्ता छात्रा को दी जाएगी जिसकी वसूली अगर चाहे तो विश्वविद्यालय लापरवाही बरतने वाले कर्मियों से कर सकता है।

हाईकोर्ट ने पंजाबी विश्वविद्यालय के यू.आई.एस.एल. विभाग को भी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि यूनिवॢसटी की लापरवाही के कारण आॢथक रूप से कमजोर छात्रा को दो वर्ष तक मानसिक प्रताडऩा झेलनी पड़ी जिसकी एवज में हर्जाना तो यूनिवॢसटी को भरना ही होगा। 

 


छात्रा ईशिता उप्पल ने उक्त याचिका दाखिल की थी जिसमें बताया गया था कि उसने वर्ष 2014-15 में 12वीं में टॉप किया था जिसके बाद उसने पंजाबी यूनिवॢसटी में पांच वर्षीय डिग्री कोर्स यू.आई.एस.एल. में दाखिला लिया था जिसे आॢथक तंगी के कारण ए.डब्ल्यू.एस. कोटे के तहत स्कॉलरशिप मिली थी। लेकिन, चौथे वर्ष यूनिवॢसटी ने स्कॉलरशिप बंद कर दी क्योंकि बीमार होने के कारण वह एक विषय की परीक्षा नहीं दे पाई थी।

Taranjeet Singh

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