सांसद के घर का घेराव करने का मामले में दो को मिली जमानत

Tuesday, Oct 15, 2019 - 11:51 AM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप):अपनी मांगों को लेकर सांसद के घर का घेराव करने के मामले में गिरफ्तार राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के अध्यक्ष नसीब जाखड़ व कार्यकत्र्ता रणजीत को जिला अदालत ने 50-50 हजार के बेल बांड पर जमानत देने के आदेश दिए हैं । अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों के वकील ने अदालत में साबित किया कि यदि दोनों ने किसी भी पुलिसकर्मी को चोट पहुंचाई थी तो उन्हें मौके से गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उनकी गिरफ्तारी पूरी प्लानिंग के तहत की गई है, जो गलत है। वकील की इस दलील पर दोनों को जमानत मिली है। 

 

पुलिस ड्यूटी में बाधा पहुंचाने के तहत हुआ था मामला दर्ज :गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को इंटक अध्यक्ष नसीब जाखड़ समेत अन्य कार्यकत्र्ता अपनी मांगों को लेकर सैक्टर-17 में एकट्ठे हुए थे। जाखड़ ने इन मांगों को लेकर कहा था कि सरकार ने आऊटसोर्सिंग कर्मचारियों की कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। 15 साल नौकरी करने के बाद सरकार बिना नोटिस दिए कर्मचारियों को निकाल रही है। अभी तक कच्चे कर्मचारियों को पक्केहोने की कोई पॉलिसी भी नहीं बनी है। 

 

मांग पूरी न होने पर जब सभी सांसद किरण खेर के आवास का घेराव करने जाने लगे तो अध्यक्ष नसीब जाखड़ , रणजीत, राकेश, चरमजीत, अश्वनी समेत अन्य लोगों ने बैरिकेड्स तोड़कर पुलिस की ड्यूटी में बाधा पहुंचाई। सैक्टर-17 थाना पुलिस ने अध्यक्ष नसीब जाखड़ और रणजीत सिंह को मौके से गिरफ्तार किया था।

pooja verma

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