15 दिन में हटाया जाए ट्रांसमिशन लाइन के नीचे अतिक्रमण

Saturday, Jun 29, 2019 - 09:41 AM (IST)

चंडीगढ़(राजिंद्र) : चंडीगढ़ प्रशासन के इलैक्ट्रिसिटी विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि जिन भी लोगों ने 66 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन के टावर और स्ट्रक्चर्स व लाइन के नीचे अतिक्रमण किया हुआ है, उसे 15 दिन के अंदर हटा लें। 

विभाग के आदेशों की पालना न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अनुसार इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत ये नियमों की उल्लघंना है और इसमें कार्रवाई का प्रावधान भी है। 

इस संबंध में विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और लोगों साफ किया गया है कि 66 के. वी. ट्रांसमिशन लाइन के नीचे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और इसे हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने टावर और स्ट्रक्चर्स के पास और नीचे ही निर्माण कर लिया है। 

इसके अलावा कई लोगों ने पेड़ भी लगा लिए हैं, जिससे विभाग को मैंटीनैंस में तो परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। साथ इससे लोगों की जान के लिए भी खतरा है, क्योंकि कोई भी इन लाइन की चपेट में आ सकता है। यही कारण है कि इस संबंध में विभाग ने नोटिस भी जारी किया है। 

अतिक्रमण के लिए लोग होंगे जिम्मेदार :
विभाग के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन के नीचे किए गए अतिक्रमण के लिए वही लोग जिम्मेदारी होंगे, जिन्होंने यह अतिक्रमण किया हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे विभाग को भी अगर कोई नुक्सान होता है, तो इसके लिए अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति ही उत्तरदायी होगा। अगर अतिक्रमण के कारण कोई भी हादसा होता है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। 

यहां से गुजरती है लाइन :
ये सभी लाइन 66 के.वी. ग्रिड सब स्टैशन सैक्टर-52 यू.टी. के अंतर्गत आती है और इन सभी रूट से यह गुजरती हैं। इसमें गांव बलौंगी से लेकर मलोया डायरी काम्पलैक्स, गांव डड्डूमाजरा से धनास, सैक्टर-12, खुड्डा अलीशेर से लेकर सैक्टर-1, सैक्टर-56, 55, 54, 53, 52, सैक्टर-51, 50, 49, 48, 47, इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-2, मनीमाजरा, गांव दरिया और इंदिरा कालोनी, सुभाष नगर से लेकर मनीमाजरा मोटर मार्कीट शामिल है। 

Priyanka rana

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