अब निक्कर और चप्पल में ड्राइविंग करने पर लगेगा 2000 रुपए जुर्माना

Thursday, Sep 12, 2019 - 09:53 AM (IST)

चंडीगढ़(साजन) : नए ट्रैफिक नियमों के तहत काटे जा रहे भारी भरकम चालान इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं, लेकिन ट्रैफिक के कुछ सख्त नियम ऐसे भी हैं जो पहले से मौजूद हैं, लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। ऐसा ही एक नियम ये है कि चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाने पर भी चालान किया जा सकता है। 

अब चंडीगढ़ में एस.पी. ट्रैफिक ने नए निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई पैंट-शर्ट और जूते न पहनकर बरमूडा, शॉर्ट्स, लुंगी या अन्य वस्त्रों में ड्राइविंग करता है तो 2000 रुपए का चालान कटेगा। एस.पी. ट्रैफिक के मुताबिक बड़े और हैवी व्हीकल अगर ट्रैफिक एक्ट के नियमों के मुताबिक कपड़े नहीं पहनेंगे तो नई दर से उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। एस.पी. ट्रैफिक ने कहा कि सभी मोटर गाड़ी चलाने वालों के लिए खासतौर से ड्रैस कोड होगा। इस ड्रैस कोड में पैंट, शर्ट, जूते शामिल हैं।

एडवाइजर मनोज परिदा बोले, न ऐसा कोई प्रस्ताव न ही कोई ऐसी मांग मानी जाएगी :
चंडीगढ़ में गुजरात की तर्ज पर चालान के रेटों को घटाने के मुद्दे पर एडवाइजर मनोज परिदा का कहना है कि यू.टी. सीधे केंद्र सरकार के अंडर आता है। जो भी नोटीफिकेशन केंद्र की ओर से लागू किया गया है, उसे लागू करना हमारा फर्ज है। 

चंडीगढ़ में चालान के रेट कम करने का न तो कोई प्रस्ताव है और न ही इस विषय पर किसी मांग को माना जाएगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। जो भी इसमें प्रावधान हैं उनके तहत चालान किए जाएंगे, ताकि ट्रैफिक नियम सख्ती से फॉलो हों।

बैठक कल होगी :
13 सितम्बर को एडवाइजरी कौंसिल की बैठक में नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों पर जोरदार बहस होने की संभावना है। एडवाइजर मनोज परिदा ने कहा कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में जो भी संशोधन किए गए हैं या जो पुराने नियम जुड़े रह गए हैं, उन्हें गंभीरता से लागू करना हमारा मकसद है। 

एडवाइजरी कौंसिल की बैठक में इस नए एक्ट के तमाम प्रावधानों को खुली चर्चा के लिए लाया जा रहा है हालांकि औपचारिक तौर पर एडवाइजरी कौंसिल की बैठक में केवल पार्किंग का मुद्दा, सुखना लेक पर वाहनों की एंट्री बंद करने और पेडेस्ट्रियन के लिए सेफ्टी, लॉ एंड आर्डर को लेकर प्रैजेंटेशन रखी जाएगी। 

Priyanka rana

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