रॉकगार्डन के तीसरे फेज में नहीं जाते पर्यटक

punjabkesari.in Tuesday, Feb 05, 2019 - 12:45 PM (IST)

चंडीगढ़(रमेश) : रॉक गार्डन में शादियों के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट में जवाब दायर कर कोर्ट को बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने रॉक गार्डन में जहां मैरिज की इजाजत दी वो रॉक गार्डन का थर्ड फेज है, जहां पर विजिटर्स नहीं जाते। इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन ने ऐसे जगह को मैरिज फंक्शन लिए जारी करने का निर्णय लिया है। चंडीगढ़ प्रशासन के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 फरवरी तक टाल दी।

रोक गार्डन में शादियों की इजाजत दिए जाने को हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। और इस आदेश को ही रद्द किए जाने की हाईकोर्ट से मांग की गई। चीफ जस्टिस कृष्णा मुरारी एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रसाशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इस मामले को लेकर चंडीगढ़ की सैकेंड इङ्क्षनग एसोसिएशन के अध्यक्ष राम कुमार गर्ग की ओर से एडवोकेट एच.सी.अरोड़ा के जरिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। 

हाईकोर्ट को बताया कि पिछले वर्ष 19 जून को गृह सचिव ने यह कहते हुए रॉक गार्डन के थर्ड फेस में शादियों पर पाबंदी लगाई थी इन समारोहों के कारण यहां काफी गंदगी और कचरा जमा हो जाता है। जिसके चलते देश-विदेश के पर्यटकों को काफी असुविधा होती है। यह साइलैंस जोन में है ऐसे में यहां इस तरह के आयोजन से ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा और यहां घोषित की गई साइलैंस जोन का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा।


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bhavita joshi

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