स्कूल के पास खोले ठेके को बताया गैरकानूनी, याचिका दायर

Thursday, Oct 12, 2017 - 07:50 PM (IST)

चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): गर्वमेंट मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल, धनास के नजदीक तोगा बैरियर के पास लाइट प्वाईंट पर शराब का ठेका खोले जाने को गैरकानूनी कार्रवाई बताते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को 24 अक्तूबर के लिए नोटिस जारी किया है। मोहाली के दर्शन सिंह ने चंडीगढ़ प्रशासन, एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर व अन्यों को पार्टी बनाते हुए यह याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि यह ठेका तानाशाही तरीके से चल रहा है और पंजाब एक्साइज एक्ट समेत यू.टी. द्वारा जारी एक्साइज पॉलिसी की सरेआम उल्लंघना हो रही है।

 कहा गया है कि एक्साइज वर्ष-2017 में यह ठेका मिल्क कलोनी में स्थित मार्कीट में खोला गया था। हालांकि इसके बाद गैरकानूनी रुप से बिना मंजूरी के यह लाइट प्वाइंट के पास शिफ्ट कर दिया गया।

याचिका के मुताबिक यह कृषि भूमि पर गैरकानूनी स्ट्रक्चर में खोला गया है जो चंडीगढ़ प्रशासन के जोनिंग प्लान की उल्लंघना है। जिसके मुताबिक कृषि भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियों को लेकर स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया जा सकता।

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