तोगां मर्डर केस: दो महिलाओं सहित तीन दोषियों को उम्रकैद
Tuesday, Sep 25, 2018 - 09:48 AM (IST)
मोहाली (कुलदीप): अदालत ने जिला मोहाली के गांव तोगां में अक्तूबर 2016 में हुए प्रवासी मजदूर के कत्ल केस में तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों को अदालत ने 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज मोनिका गोयल की अदालत ने दो महिलाओं पूनम, सरमिस्टा और अनिल कुमार उर्फ नीला निवासी तोगां को सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों को 20 सितम्बर को दोषी ठहराया था।
तीनों दोषियों ने बांधकर मारपीट की थी
पुलिस स्टेशन मुल्लांपुर गरीबदास में 24 अक्तूबर, 2016 को महिला नर्बदा की शिकायत पर तीनों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 302, 341 और 34 के तहत केस दर्ज किया था। नर्बदा ने बताया था कि उसका पति अमरनाथ कैटरिंग का काम करता था। वह 22 अक्तूबर, 2016 को घर से गया था और शाम को नहीं लौटा था।
दूसरे दिन उसे पता चला कि गांव तोगां में तीनों दोषियों ने बांधकर मारपीट की थी। दोषियों का कहना था कि वह उनकी रेहड़ी चोरी करने लगा था, जबकि मृतक की पत्नी नर्बदा का कहना था उसका पति रेहड़ी मांगने उनके पास गया था। उसे सैक्टर-16 के अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।