घरों में सोलर प्लांट लगवाने को धमका रहा प्रशासन

punjabkesari.in Tuesday, May 22, 2018 - 10:53 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यू.टी. प्रशासन को 97 वर्षीय रिटायर्ड आर्मी अफसर कर्नल प्रिथीपाल सिंह गिल की याचिका पर 20 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें सोलर फोटोवोल्टेक पावर प्लांट रिहायशी और गैर-रिहायशी बिल्डिंग्स में अनिवार्य करने के प्रशासन के निर्णय को चुनौती दी गई है।
  

प्लांट लगाने को लेकर कार्रवाई न करने वालों पर प्लाट रिज्यूम करने की कार्रवाई को धमकाने वाला कृत्य बताया है। कहा गया है कि यह एक नोटीफिकेशन पर आधारित धमकाने वाली कार्रवाई है, जो बिना किसी कानूनी मंजूरी या अथॉरिटी के है। ऐसे में सीधे रूप से संबंधित कृत्य आई.पी.सी. के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। 

 

चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मियों/अफसरों समेत चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टैक्नोलॉजी प्रोमोशन सोसायटी (सी.आर.ई.एस.टी.) के खिलाफ यह कृत्य बनता है, जिन्होंने यह धमकी जारी की। याची ने 18 मई, 2016 की संबंधित नोटीफिकेशन को रद्द करने की मांग की है, जिसमें सोलर प्लांट को लगाना अनिवार्य किया गया। 

 

याचिका के लंबित रहने तक सोलर प्लांट लगाए जाने वाली नोटीफिकेशन के आधार पर स्टे की मांग की गई है। याची पक्ष की ओर से दलीलें पेश करते हुए वकील प्रतीक गुप्ता ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन के पास कैपिटल ऑफ पंजाब (डिवैल्पमैंट एंड रेैगुलेशन) एक्ट, 1952 की धारा 4 के तहत ऐसी नोटीफिकेशन जारी करने की कोई शक्ति नहीं है। 


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