सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मोहम्मद सद्दीक बने रहेंगे विधायक

Saturday, Apr 30, 2016 - 09:41 AM (IST)

चंडीगढ़: कांग्रेसी विधायक मोहम्मद सद्दीक विधायक बनें रहेंगे यह फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बतां दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संगरूर जिले की भदौड़ विधानसभा की सुरक्षित सीट पर कांग्रेस विधायक मोहम्मद सदीक की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। उनके चुनाव को शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी दरबारा सिंह ने चुनौती दी थी। दरबारा सिंह ने आरोप लगाया था कि मोहम्मद सदीक मुसलमान हैं और मुसलमानों में जातीय वर्गीकरण नहीं होता। 

 
भदौड़ सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित थी। लिहाजा, मोहम्मद सदीक इस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते थे। हाईकोर्ट ने भी माना कि एक मुसलमान व्यक्ति अनुसूचित जाति के दायरे में नहीं आता और मोहम्मद सदीक इस लिहाज से इस सीट से चुनाव लडऩे के योग्य नहीं थे। 
 
वहीं सदीक ने अपने जवाब में कहा था कि उन्होंने चुनाव से पहले सिख धर्म अपना लिया था और वह अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। उनके घर में सिख रीति रिवाज के अनुसार ही सारी रसमें निभाई जाती हैं। लेकिन वह कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाए कि वह सिख हैं और हाईकोर्ट ने उन्हें मुसलमान मानने से इंकार कर दिया।
 
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