पंजाब सरकार ने ‘द पंजाब न्यूज वैब चैनल पॉलिसी-2021’ नोटीफाई की

Tuesday, Apr 06, 2021 - 11:26 PM (IST)

चंडीगढ़ (अश्वनी): पंजाब सरकार ने न्यूज वैब चैनलों को सूचीबद्ध करने के लिए ‘द पंजाब न्यूज वैब चैनल पॉलिसी, 2021’ नोटीफाई की है। आज यहां इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह समय की मांग है कि पंजाब सरकार की नीतियों के प्रचार के लिए आज के युग के इन मंचों का उपयुक्त प्रयोग किया जाए। प्रवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक और यूट्यूब पर चल रहे न्यूज चैनलों को इस नीति के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

 


प्रवक्ता ने कहा कि नीति की अन्य शर्तों और नियमों के अलावा पंजाब आधारित न्यूज चैनल जिनमें मुख्य तौर पर 70 प्रतिशत खबरें पंजाब से संबंधित होती हैं, को सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया जाएगा। प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस नीति के अंतर्गत सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा सूचीबद्ध किए जाने वाले चैनल सिर्फ राजनैतिक इंटरव्यू या खबरों, डेली न्यूज बुलेटिन, बहस या चर्चा विशेषकर संपादकीय इंटरव्यू और पंजाब संबंधी खबरों के दौरान ही सरकारी विज्ञापन प्रदॢशत करेंगे। पंजाब सरकार के पास अखबार, सैटेलाइट टी.वी चैनलों, रेडियो चैनलों और वैबसाइटों के लिए एक विज्ञापन नीति पहले से ही मौजूद है।

 

यह नई नीति मौजूदा प्रचलन और फेसबुक और यूट्यूब चैनलों की व्यापक उपलब्धता के मद्देनजर लाई गई है। इससे राज्य सरकार को और ज्यादा लोगों तक कल्याण योजनाओं संबंधी जागरूकता फैलाने में और मदद मिलेगी। नीति संबंधी विस्तृत नियम और शर्तें सूचना सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब से प्राप्त की जा सकती हैं या विभाग की वैबसाइट से भी डाऊनलोड की जा सकती हैं।
 

Taranjeet Singh

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