होटल पार्क प्लाजा की याचिका खारिज

Wednesday, Aug 31, 2016 - 10:20 AM (IST)

चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): सैक्टर-17 स्थित होटल पार्क प्लाजा द्वारा पंजाब नैशनल बैंक समेत 3 बैंकों की 103 करोड़ों रुपए की देनदारी के मामले में बैंक द्वारा होटल का पजेशन लेने को नाजायज बताते हुए होटल द्वारा दायर एक अर्जी को सुनवाई के बाद डी.आर.टी. ने मंगलवार खारिज कर दिया। होटल ने मामले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती दी थी। इससे पहले मामले में बीते सोमवार को दोनों पक्षों में लंबी बहस हुई थी। सैक्टर 17 स्थित होटल पार्क प्लाजा द्वारा पंजाब नैशनल बैंक समेत 3 बैंकों की 103 करोड़ों रुपए की देनदारी के मामले में डैब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डी.आर.टी.) में केस चल रहा है। 
गौरतलब है कि यू.टी. के डी.सी. अजीत बालाजी के आर्डर पर पी.एन.बी. ने बिल्डिंग का बीती 26 तारीख को कब्जा ले लिया था। होटल ने तीन बैंकों को लगभग 103 करोड़ रुपए चुकाने थे।
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