मृतक कर्मी की पत्नी को नहीं दिया ओल्ड पैंशन योजना का लाभ, हाईकोर्ट ने 9 प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिए

punjabkesari.in Monday, Feb 06, 2023 - 06:33 PM (IST)

चंडीगढ़,(रमेश हांडा): पंजाब हैल्थ कार्पोरेशन में मल्टीपर्पज हैल्थ वर्कर के रूप में कार्यरत कर्मी का सेवाओं के दौरान निधन हो गया था, जिसकी विधवा को पंजाब सरकार ने ओल्ड पैंशन स्कीम का लाभ देने से इस लिए इंकार कर दिया क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस याचिका पर उक्त पैंशन स्कीम को बहाल किया था, उसमें मृतक कर्मी याची नहीं था। महिला ने वर्ष 2017 में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गुहार लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने पंजाब सरकार व हैल्थ कार्पोरेशन को आदेश दिए हैं कि याची को ओल्ड पैंशन स्कीम का लाभ दिया जाए और जो 9 वर्ष की देरी सरकार ने पैंशन लाभ देने में की है, उसकी भरपाई के लिए पैंशन के साथ-साथ याची गुरमीत कौर को 9 प्रतिशत ब्याज भी दिया जाए। उक्त आदेशों पर 30 दिन के भीतर सरकार को अमल करने के आदेश जस्टिस अनिल श्रेत्रपाल ने दिए हैं। 

 

 


यह है मामला
याची का पति इकबाल सिंह वर्ष 2002 में भर्ती हुआ था, जिसकी बतौर मल्टीपर्पज हैल्थ वर्कर के रूप में नियुक्ति हुई थी लेकिन उसे नियुक्ति पात्र वर्ष 2005 में जारी किया गया जिसमें उसकी सेवाएं 2004 से लागू मानी गई जबकि ओल्ड पैंशन स्कीम एक जनवरी 2004 से पहले लागू थी। इसके बाद उक्त पैंशन स्कीम बंद कर दी गई थी। इकबाल सिंह की वर्ष 2008 में मौत हो गई थी। पंजाब हैल्थ कार्पोरेशन में कार्यरत मल्टीपर्पज हैल्थ वर्कर्स ने सरकार द्वारा बंद की गई ओल्ड पैंशन स्कीम को बंद करने के सरकार के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे 2011 में स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने ओल्ड पैंशन स्कीम बहाल करने के आदेश दिए थे। सरकार ने कोर्ट के आदेशों को चुनौती भी दी थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। गुरमीत कौर ने सरकार को कई रीप्रजेंटेशंस दी लेकिन सरकार ने उसे लाभ नहीं दिए जिसके बाद वह एडवोकेट रंजीवन सिंह की मार्फत 2017 में हाईकोर्ट आई। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याची को पैंशन का लाभ नहीं देने को असंवैधानिक करार दिया और सरकार को आदेश दिए हैं कि 30 दिन के भीतर याची को सारे लाभ 9 प्रतिशत ब्याज सहित दिए जाएं।


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News Editor

Ajay Chandigarh

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