डॉक्टरों की लापरवाही से गर्भ में बच्चे की मौत, भरना पड़ेगा २-२ लाख रुपए जुर्माना

Friday, Nov 27, 2015 - 02:36 AM (IST)

 चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): गवर्नमैंट मल्टी स्पैशिएलिटी हॉस्पिटल-16 में गलत ग्रुप का खून चढऩे से कालोनी नंबर-4 की सुमन की किडनियां खराब होने समेत उसके गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में दायर अपील पर वीरवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग दिल्ली में सुनवाई हुई। सुमन के वकील पंकज चांदगोठिया ने बताया कि तीनों दोषी डाक्टरों ने मामले को रफा-दफा करने के लिए अतिरिक्त मुआवजा राशि देना ऑफर किया है। मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग की तरफ से सुमन को प्रदान किए गए साढ़े 4 लाख रुपए के मुआवजे के खिलाफ अपील दायर की गई है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने 1 मार्च, 2012 को यह फैसला सुनाया था। मामले में दोषी डाक्टरों कीर्ति सूद, नवदीप कौर और मनप्रीत कौर की तरफ से डेढ़-डेढ़ लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजे की पहल की गई। याचिकाकत्र्ता के वकील चांदगोठिया ने मुआवजा बढ़ाने की मांग की जिस पर जस्टिस वी.बी. गुप्ता के हस्ताक्षेप पर प्रत्येक डाक्टर 2-2 लाख रुपए मुआवजा राशि भरेगा। चांदगोठिया के मुताबिक ऐसे में कुल मुआवजा राशि 10.50 लाख रुपए हो जाएगी। आयोग ने इस कम्प्रोमाइज डीड आयोग में जमा करवाने के लिए कांऊसिल्स को दो सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसम्बर को होगी।

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