नाबालिगा से रेप मामले में दोषी को 20 साल कैद
punjabkesari.in Thursday, Jan 19, 2023 - 07:14 PM (IST)

चंडीगढ़, (सुशील राज): नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले कार सवार युवक को स्पैशल फार्स्ट ट्रैक कोर्ट ने कैथल निवासी अमित कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है। अमित वारदात के समय रामदरबार में ही रहता था। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपए जुर्माना किया है। फार्स्ट ट्रैक कोर्ट की एडिशनल एंड सैशन जज स्वाति सहगल ने कहा कि दोषी ने ऐसा कृत्य किया है, जिसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर और झूठ बोलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। ए.डी.जे. ने कहा कि दोषी का पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वहीं दोषी के मां-बाप बुजुर्ग है और बीमारी से जूझ रहे हैं। दोषी के अलावा उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन इससे उसके आरोप को माफ नहीं किया जा सकता।
पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह रामदरबार की तरफ जा रही थी। इतने में कार सवार अमित आया और उसने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद आरोपी उसे रामदरबार फेज-1 की डिस्पैंसरी के पास ले जाकर रेप कर फरार हो गया था। पीड़िता ने मामले की सूचना परिजनों को दी थी। परिजनों ने मामले की शिकायत सैक्टर-31 थाना पुलिस को दी थी। सैक्टर-31 थाना पुलिस ने नाबालिग का मैडीकल करवाकर आरोपी अमित के खिलाफ रेप और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।