4 वर्ष पुराने गबन के मामले में 6 निलंबित, केस दर्ज करने के आदेश

punjabkesari.in Wednesday, May 25, 2022 - 08:35 PM (IST)

चंडीगढ़,(बंसल): सरकार ने शहरी स्थानीय विभाग के 6 कर्मचारियों को वर्ष 2017 तथा 2018 यानी 4 वर्ष पुराने गबन के मामलों में निलंबित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं कि इनके विरुद्ध एफ.आर.आई. भी दर्ज की जाए। सरकारी प्रवक्ता बताया कि 4 वर्ष पहले सी.एम. विंडो पर इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध गबन के मामले की दो शिकायतें प्राप्त हुई थी और उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पूर्ण रूप से जांच की गई और उन्हें दोषी पाया गया। विभागीय जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि न केवल इन अधिकारियों को निलंबित किया जाए बल्कि इनके विरुद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई जाए। 

 


मामला कैसे उजागर हुआ 
वर्ष 2017 के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार सी.एम. विंडो पर जिला नूंह में पालड़ी रोड से मदर प्राइड स्कूल तक अनाधिकृत क्षेत्र में मिट्टी भराई के कार्य के 50000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के मूल अनुमानों में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। इन अनुमानों को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना संशोधित कर दिया गया। जैसा कि अनाधिकृत क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्य निष्पादन के निर्धारित नियमों व प्रावधानों की अवहेलना कर पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया। 

 


शिकायत को जिला उपायुक्त, नूंह को भेजा गया 
बाद में इस शिकायत को जिला उपायुक्त, नूंह को भेजा गया तथा जिला उपायुक्त की जांच रिपोर्ट में टिप्पणी की गई कि, उस अवधि के दौरान कार्यरत रहे पंचायती राज संस्थान से प्रतिनियुक्ति पर आए कनिष्ठ अभियंता जसमीर, निगम अभियंता जावेद हुसैन (अब नगर परिषद नूंह में तैनात), कनिष्ठ अभियंता राजेश दलाल (अब नगरपालिका सांपला में तैनात) तथा निगम अभियंता लक्ष्मी चंद राघव (अब नगर निगम करनाल में सहायक अभियंता के पद पर तैनात) के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। इसी प्रकार की एक शिकायत प्राप्त हुई जोकि वर्ष 2018 में बवानीखेड़ा शहर की मुख्य सड़क पर गलियों की लाइटें लगाने के संबंध 18 दिसम्बर, 2016 को मुख्यमंत्री घोषणा कोड नंबर 18152 के अंतर्गत 99.73 लाख रुपए के कार्य के टैंडर आमंत्रित करने बारे थी। इसमें उचित टैंडरिंग प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया।

 

इसमें टैक्नीकल बिड से संबंधित दस्तावेजों की कॉपी ऑनलाइन टैक्नीकल बिड खोलने की तिथि 9 अप्रैल, 2018 के बजाय 6 अप्रैल, 2018 को ही प्राप्त कर ली गई। अतिरिक्त उपायुक्त, भिवानी ने रिपोर्ट में कहा है कि प्रारंभिक स्तर पर टैंडर प्रक्रिया के नियमों का पालन नहीं किया गया है। नगर अभियंता पंकज ढांडा (अब नगर निगम यमुनानगर में सहायक अभियंता के पद पर तैनात) तथा नगरपालिका बवानीखेड़ा के तत्कालीन अभियंता (अब नगर निगम, हिसार में कार्यरत) द्वारा की गई लापरवाही व खामियां जांच रिपोर्ट वॢणत हैं। 


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News Editor

Ajay Chandigarh

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