56 दिन बाद... पलिक ट्रांसपोर्ट शुरू, सदर बाजार शास्त्री और कृष्णा मार्कीट भी खुलेगी

punjabkesari.in Tuesday, May 19, 2020 - 09:40 AM (IST)

चंडीगढ़ (साजन) : प्रशासन ने इंटरनल सैक्टर की दुकानों से ऑड ईवन सिस्टम समाप्त कर दिया है। अब ये दुकानें रोज खोली जा सकेंगी। इनका समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।वीकली ऑफ डे पर यह बंद रहेंगी । सैक्टर- 22 डी, शास्त्री मार्कीट, सैक्टर-46 की रेहड़ी मार्कीट, 15 की पटेल मार्कीट, 41 की कृष्णा मार्कीट, 19 का सदर बाजार और पालिका बाजार, 18 की गांधी मार्कीट, 27 की जनता मार्कीट ऑड ईवन बेस पर खुलेंगी। ये दुकानें 56 दिन से बंद थी।

 

सरकारी दफ्तर 10 से 5.30 बजे तक खुलेंगे, पब्लिक डीलिंग भी शुरू
सरकारी दफ्तरों में पब्लिक डीलिंग शुरू कर दी गई है। यू.टी. प्रशासन के सभी दफ्तर सुबह 10 से शाम साढ़े पांच बजे तक खुले रहेंगे। एक बजे से डेढ़ बजे तक आधे घंटे का ब्रेक टाइम रहेगा। जनरल पब्लिक अधिकारियों से अप्वाइंटमैंट लेकर सुबह 11 से 12 बजे तक मिल सकती है। डिप्टी सैक्रेटरी रैंक से नीचे के 50 प्रतिशत कर्मचारी दफ्तरों में उपस्थित रहेंगे। 

 

इनकी सर्विस बेरोकटोक डिफैंस, सियोरिटी सर्विस, हैल्थ, फैमिली वैल्फेयर, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफैंस, फायर व इमरजैंसी सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमैंट एवं संबंधित सर्विसेज, एन.आई.सी., कस्टम, एफ.सी.आई., एन.सी.सी., एन.वाई.के. व यूनिसिपल सर्विसेज बेरोकटोक जारी रहेंगी। 

 

प्राइवेट दतरों में 50% स्टाफ की अनुमति सैंट्रल गवर्नमैंट के आफिस, दूसरे राज्यों के दफ्तर, बैंक इत्यादि के समय अलग रहेंगे, ताकि सड़कों पर भीड़भाड़ न हो। प्राइवेट दफ्तरों को भी 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ आने की अनुमति दी गई है। साथ में सलाह दी गई है कि अगर वह घर से ही काम करें तो ज्यादा बेहतर है। 


सैक्टर -26 मार्कीट खुलेगी सैक्टर-26 की होलसेल मार्कीट खुली रहेगी। सैक्टर-17 में अगले आदेश तक सब्ज़ी मंडी चलती रहेगी। बैठक में इस संदर्भ में प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर की ओर से निर्णय लिया गया। यह आदेश सोमवार रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे। समय-समय पर इनकी विवेचना की जाती रहेगी।

 

एडवाइजर मनोज परिदा का ट्वीट, सभी मोटर मार्कीट्स खुलेंगी, ये भी खुले रहेंगएडवाइजर मनोज परिदा का ट्वीट, सभी मोटर मार्कीट्स खुलेंगी, ये भी खुले रहेंग

-संपर्क सैंटर व रजिस्ट्रियां इत्यादि भी खोल दी गई हैं। संपर्क सैंटरों, आर.एल.ए. और सब रजिस्ट्रार आफिस भी खोल दिए गए हैं।  स्ट्रीट वैंडिंग वहां जारी रह सकेगी, जहां स्थान चिन्हित किया गया है। यूनिसिपल कारपोरेशन से रजिस्टर्ड वैंडर ही ऑड ईवन बेस पर खोल सकेंगे।

-स्वीट शॉप व बेकरी को खोलने की अनुमति है, लेकिन वो भी ऑनलाइन होम डिलीवरी कर सकेंगे। सभी रैस्टोरैंट्स, ईटिंग प्वाइंट्स खोलने का फैसला ले लिया गया है, लेकिन यहां होम डिलीवरी को ही स्वीकृति दी गई है। लोग यहां बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे।

-स्पोट्र्स कॉपलैस और स्टेडियम भी खुल जाएंगे, लेकिन यहां दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे। कराटे और रेसलिंग जिसमें आपस में निकटता रहती है, जैसे गेस
नहीं खेले जा सकेंगे।  सभी सरकारी अस्पतालों की ओ.पी.डी. भी शुरू करने का फैसला ले लिया गया है।

-इंडस्ट्रीयल एरिया में भी मनुफैचरिंग समेत सभी प्रकार के काम किए जा सकेंगे।  शराब के ठेके भी खुले रहेंगे  अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू कर दिया जाएगा। 20 रुपए टिकट तय किया गया है और नॉन ए.सी. बसें चलेंगी। ये बसें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगी।  इंटर स्टेट बसें शुरू करने पर भी मोहर लग गई है। टैसी सर्विस भी शुरू कर दी गई है। ट्राईसिटी में भी बसें शुरू कर दी जाएंगी  दूसरे राज्यों में बिना मूवमैंट पास आ जा सकेंगे

-शादियों में 50 लोगों, जबकि शोक सभा में महज 20 लोग ही पहले की तरह ही शामिल किया जा सकता है।

- दोपहिया वाहन पर एक ही व्यति बैठ सकेगा, जबकि कार में ड्राइवर समेत तीन लोग जा सकेंगे।  शहर में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू  जारी रहेगा। इस दौरान मूवमैंट या बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।  ऑटो रिशा को भी परमिशन दे दी गई है। केवल एक सवारी के साथ वह चल सकेंगे।


मॉल, सैलून, स्वीमिंग पूल और जिम के साथ ये सेवाएं भी बंद रहेंगी
-एलांते मॉल, डी.एल.एफ. मॉल, सेंट्रा मॉल व मल्टीप्लैस बंद रहेंगे। अपनी मंडी व डे मार्कीट अगले आदेशों तक बंद। 
- सैलून व बार्बर शॉप्स तब तक बंद रहेंगी जब तक स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर तय नहीं कर लिया जाता। मैडीकल एसपट्र्स से राय लेकर इस पर फैसला  होगा। स्पा और मसाज सैंटर नहीं खुलेंगे।
-स्वीमिंग पूल व जिनेजियम बंद रहेंगे कयुनिटी सैंटर सोशल गैदरिंग पर बैन के चलते प्रयोग नहीं किए जा सकेंगे।
-पब्लिक प्लेस पर शराब, पान गुटका, तंबाकू इत्यादि का उपभोग बंद रहेगा।
-सभी डोमैस्टिक व अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। डोमैस्टिक मैडीकल सर्विस, एयर एंबुलैंस एवं सियोरटी पर्पज वाली फ्लाइट  व गृह मंत्रालय से स्वीकृत फ्लाइट  उड़ान भरेंगी।
 -स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सैंटर, इंस्टीच्यूट्स बंद रहेंगे। ऑनलाइन व डिस्टैंस लर्निंग जारी रहेगी।
 -होटल-रैस्टोरैंट व अन्य हॉस्पिटेलिटी सर्विसेज सिर्फ हैल्थ, पुलिस, गवर्नमैंट ऑफिशियल, हैल्थ केयर वर्कर्स, भटके लोगों जिसमें टूरिस्ट एवं वॉरंटाइन लोग शामिल हैं के लिए खुले रहेंगे। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व बस डिपो पर कैंटीनें चलती रहेंगी।
-सभी सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिनेजियम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमैंट पार्क, थियेटर, बॉर व ऑडिटोरियम , असैंबली हॉल व अन्य चीजें बंद रहेंगी  राजनीतिक, सामाजिक, स्पोट्र्स, एंटरटेनमैंट, एकैडमिक, कल्चरल, धार्मिक कार्यक्रम बंद रहेंगे।
 -सभी धार्मिक जगहें जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च इत्यादि बंद रहेंगे।


 

इंडस्ट्रीयल एटिविटी को मंजूरी, कंटेनमैंट जोन के बाहर शुरू होंगी ये गतिविधिया
इंटर स्टेट मूवमैंट पैसेंजर शुरू होगा। बसों, व्हीकल की मूवमैंट भी राज्यों की सहमति से शुरू की जाएंगी स्टेट, शहर या यू.टी. के भीतर पैसेंजर व्हीकल्स व बसों की मूवमैंट शुरू होगी। स्टेट और यू.टी. आपस में तय करेंगे  मैडीकल प्रोफैशनल, नर्स, पैरा मैडीकल स्टाफ, सैनीटेशन से जुड़े कर्मचारियों व एंबुलैंसों को बिना किसी रोकटोक के आने जाने दिया जाएगा  सभी तरह की वस्तुओं के इंटर स्टेट आवाजाही को भी सहमति। कार्गो व खाली ट्रकों को भी जाने की इजाजत  कंस्ट्रशन एटिविटी तय नार्स के मुताबिक चलेंगी।

 

 ई-कामर्स एटिविटी को भी मंजूरी। इंडस्ट्रीयल एटिविटी, जिसमें मैनुफैचरिंग शामिल है, को मंजूरी।  रैड-बफर, कंटेनमैंट में यह होगा चंडीगढ़ अगले आदेश तक रेड जोन में ही रहेगा, इसके स्टेटस का रोजाना डी.सी. व हैल्थ डिपार्टमैंट केंद्रीय हैल्थ डिपार्टमैंट के निर्देशों के मुताबिक रिव्यू करेगा।  कंटेनमैंट जोन जिन्हें पहले तय किया गया है, जारी \रहेंगे। इनकी बाऊंड्री का रैगुलर रिव्यू होगा। इसमें शामिल किए जाने वाले और निकाले जाने वाले एरिया का भी रोजाना आंकलन होगा। फील्ड रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट के आधार व केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इस पर फैसला किया जाएगा।  कंटेनमैंट जोन में जरूरी गतिविधियों को ही परमिशन है इनमें लोगों की मूवमैंट बंद रहेगी। मैडीकल इमरजैंसी, जरूरी सेवाओं की मैंटेनैंस और सप्लाई जारी रहेगी

 

ऑफिसों का यह प्रोटोकॉल होगा  वर्क फ्रॉम होम को ही फॉलो किया जाए  सब जगह पर टाइम को पूरी तरह फॉलो किया जाए।  थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और हैंड सैनीटाइजर सभी एंट्री, कॉमन प्वाइंट व एग्जिट प्वाइंट पर रखे जाएं।  सारे वर्क प्लेस का सैनीटाइजेशन, कॉमन प्लेस का सैनीटाइजेशन, डोर, हैंडल, इत्यादि का भी रैगुलर सैनीटाइजेशन किया जाए। वर्क प्लेस के इंचार्ज सोशल डिस्टैंसिंग के लिए जिमेदार  अगर कोई आफिस इंचार्ज ऐसा नहीं करता तो उस पर डिजास्टर मैनेजमैंट एट के सैशन 51 से 60 और 188 आर.पी.सी. के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।



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pooja verma

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