सोपू नेता लारेंस बिश्नोई व उसके साथियों के ख़िलाफ़ आरोप हुए तय

Sunday, Nov 22, 2015 - 09:53 AM (IST)

मोहाली। रोपड़ पुलिस की हिरासत भागने वाले सोपू नेता लारेंस बिश्नोई व उसके साथियों के मामले की जिला अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने उक्त पांच मुलाजिमों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। आरोपियों पर आईपीसी की धारा-307, 224, 225, 232 व 186 के तहत आरोप तय किए गए। अगली पेशी पर सरकारी व बचाव पक्ष की गवाहियां शुरू होंगी। अन्य आरोपियों में इंद्रप्रीत सिंह, करमजीत सिंह, रविंदर सिंह काली व यादविंदर सिंह चांदी शामिल है। सरकारी पक्ष की तरफ से विजय सिंगला जिला अटार्नी केस लड़ रहे हैं।

 
17 जनवरी 2015 को लारेंस बिश्नोई किसी मामले में अबोहर अदालत में पेशी के लिए गया था। रोपड़ पुलिस के चार जवान उसे पेशी से वापस लेकर आ रहे थे। जब वह गांव दैड़ी थाना सोहाना के पास पहुंचे तो लारेंस ने पुलिस मुलाजिमों को कहा कि उसे भूख लगी है। इसके बाद पुलिस कर्मचारी उसे एक ढाबे पर ले गए। जहां लारेंस की प्लानिंग के हिसाब से उसके चार साथी पहले से मौजूद थे। जो लारेंस को अपनी कार में बैठाकर मौके से फरार हो गए। इस दौरान एक पुलिस कर्मचारी जो लारेंस को पकड़ने के लिए पीछे भागा, वह जख्मी हो गया। थाना सोहाना में उस समय चार पुलिस मुलाजिमों पर ड्यूटी में कोताही दोषी पाए जाने का मामला दर्ज किया गया था। जबकि लारेंस को भगाने वाले चारों साथियों के खिलाफ इरादा कत्ल समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
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