धोखे से कोठी पर कब्जा करने का मामला, आरोपी ने अदालत में किया सरैंडर, न्यायिक हिरासत में भेजा

punjabkesari.in Monday, Nov 20, 2017 - 10:50 PM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप): धोखे से कोठी पर कब्जा करने के मामले में जतिंद्र ने सी.बी.आई. कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सोमवार को सीजेएम कोर्ट में सरैंडर कर दिया। वहां से उसे न्यायिक हिरासत में बुड़ैल जेल भेज दिया गया।

 वहीं अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए 22 नवम्बर की तारीख तय की है। जतिंद्र के कोर्ट में सरैंडर के बाद कोर्ट से सी.बी.आई. को इसकी जानकारी दी गई। इस पर सी.बी.आई. अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी दिखाते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की।

सी.बी.आई. वकील ने अदालत को बताया कि सी.बी.आई. ने मामले में जांच पूरी कर दी है और अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ऐसे में उन्हें आरोपी के रिमांड की जरूरत नहीं है। इसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

गैर-जमानती वारंट जारी किए थे

इससे पहले सीजेएम कोर्ट ने जतिंद्र और दूसरे आरोपी राज कुमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए थे। गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए दोनों आरोपियों ने सी.बी.आई. कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि अदालत ने दोनों की याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी थी। बता दें कि सी.बी.आई. ने 27 अक्तूबर को सीजेएम कोर्ट में राज कुमार और जतिंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।


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