अमरूद के पौधों के मुआवजे संबंधी घोटाले में एक और आरोपी गिरफ्तार

punjabkesari.in Monday, May 15, 2023 - 10:04 PM (IST)

 चंडीगढ़,(रमनजीत सिंह) : पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने सोमवार को एस.ए.एस. नगर जिले के गांव बाकरपुर में अमरूदों के पौधों के मुआवजे संबंधी हुए घोटाले के आरोपी सतीश बांसल निवासी विशाल नगर बठिंडा को गिरफ्तार किया है। विजीलैंस ब्यूरो प्रवक्ता के मुताबिक सतीश बांसल की चंचल कुमार और उसकी पत्नी प्रवीन लता निवासी बठिंडा के साथ ‘अग्रवाल स्टील इंडस्ट्रीज’ फर्म में हिस्सेदारी थी।

 

 

इस मामले में प्रवीन लता और चंचल कुमार का भाई मुकेश जिंदल दोनों आरोपी हैं और इस समय जेल में बंद हैं। उन्होंने बताया कि अग्रवाल स्टील इंडस्ट्रीज ने सतीश बांसल, प्रवीन लता और मुकेश जिंदल के पिता देसराज के जरिए फरवरी 2018 में गांव बाकरपुर में 3 एकड़ ज़मीन बराबर हिस्सेदारी के साथ खरीदी थी। उक्त जमीन को खरीदने के बाद उन्होंने इस जमीन पर अमरूद के पौधे लगा दिए, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि यह ज़मीन अधिग्रहण की जाने वाली है। उक्त आरोपियों ने राजस्व विभाग, बाग़बानी विभाग और गमाडा के संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के साथ यह दिखाकर कि यह पौधे 2016 में लगाए गए हैं, गलत ढंग से मुआवज़े के तौर पर करोड़ों रुपए वसूल लिए।

 

 


प्रवक्ता ने बताया कि इस घोटाले के मास्टरमाइंड भूपिंदर सिंह, मुकेश जिंदल और अन्यों की सहायता के साथ सतीश बांसल ने अपनी 12 कनाल 13 मरले जमीन में लगाए पौधों के लिए दावा करके 1.54 करोड़ रुपए का मुआवजा प्राप्त किया, जबकि उसकी फर्म की मिलकियत के अधीन केवल 8 कनाल ही थे।
इसके अलावा, गमाडा के लैंड एक्यूज़ीशन अफ़सर ने सतीश बांसल समेत उपरोक्त मालिकों को ज़मीन/ बाग के स्व-दावों के आधार पर अमरूद के पौधों का मुआवज़ा जारी किया था, जबकि ज़्यादातर ज़मीन साझी मिलकियत के अधीन है और सह-मालिकों के दरमियान शेयरों की बांट नहीं की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जांच जारी है।  
 

 

 

 ज़मानतों के लिए दो अर्जियां खारिज
इस मुआवजे संबंधी घोटाले में स्थानीय अदालत ने आरोपी बागबानी विकास अफसर वैशाली और आरोपी लाभपात्री गुरप्रीत कौर द्वारा दायर आगामी ज़मानत की याचिकाएं ख़ारिज कर दी हैं।


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News Editor

Ajay Chandigarh

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