सहायक जिला अटॉर्नी को जातिसूचक शब्द कहने पर नायब तहसीलदार पर एस.सी.-एस.टी. एक्ट का केस दर्ज
Friday, May 17, 2019 - 03:09 PM (IST)
पंचकूला(चंदन): सैक्टर-5 थाना पुलिस ने एक नायब तहसीलदार के खिलाफ भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पंचकूला के कार्यालय सहायक जिला अटॉर्नी की शिकायत पर एस.सी./एस.टी. का केस दर्ज किया है। शिकायतकर्त्ता वर्ष 2011 से भूमि अधिग्रहण अधिकारी पंचकूला के कार्यालय में सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में काम कर रहा है। शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया कि तहसीलदार ने उसे जातिसूचक शब्द कहे।
यह है मामला
शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया है कि नायब तहसीलदार आवेदक के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ और कानूनी सलाह के बिना काम करता है। आवेदक कई बार नायब तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होता रहा और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों से निपटने के लिए विभाग का कानूनी सलाहकार है।
आरोपी नायब तहसीलदार हमेशा यह कहकर उसे नजरअंदाज करता रहा कि अब मैं तुझसे सलाह लूंगा। उसे बिना किसी कारण परेशान और अपमानित करता था। मई, 2018 के तीसरे सप्ताह में शिकायतकर्त्ता और आरोपी के बीच उच्च न्यायालय में लंबित एक मामले हरमाला कौर बनाम हरियाणा राज्य के बारे में काफी बहस हो गई।
आरोपी ने कोई भी सलाह लेने से इन्कार कर दिया। 31 मई, 2018 को आरोपी शिकायतकर्त्ता के कार्यालय में आया और उसे जातिसूचक शब्द कहे। इस दौरान अनिल पटवारी, कर्मबीर पटवारी व अन्य कर्मचारी भी उपस्थिति थे। वहां मौजूद अधिकारी ने मामले में हस्तक्षेप किया और आरोपी को बाहर भेज दिया। जाते-जाते हुए आरोपी ने धमकी दी कि वह उसे कार्यालय से बाहर निकाल देगा।
10 अगस्त, 2018 को आरोपी ने फिर से आवेदक को उसकी जातिसूचक शब्द कहे। शिकायतकर्त्ता ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी को मामले की सूचना दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पुलिस ने मोहिंदर पाल की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।