नाइपर के डायरैक्टर के सस्पैंशन के आदेशों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

punjabkesari.in Friday, Oct 05, 2018 - 08:48 AM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): मोहाली स्थित नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च (नाइपर) के डायरैक्टर प्रो. रघुराम राव की सस्पैंशन के आदेशों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने मामले पर 30 अक्तूबर के लिए अगली सुनवाई तय करते हुए कहा कि मामले में अहम लॉ प्वाइंट इनवॉल्व है। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने सस्पैंशन के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार करते हुए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। फैसले के खिलाफ डबल बैंच में अपील की गई है।

सस्पैंशन का अधिकार प्रैजीडैंट के पास
याचिका में कहा गया कि डायरैक्टर को सस्पैंड करने का अधिकार प्रैजीडैंट ऑफ इंडिया के पास है। प्रैजीडैंट के पास ही नियुक्ति करने का अधिकार भी है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डायरैक्टर के पद के लिए दो नामों की सिफारिश करने का अधिकार ही रखते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन के पास डायरैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। यही नहीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सस्पैंशन का फैसला लेने वाली मीटिंग में भी उन्हें शामिल नहीं किया और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया। ऐसे में फैसला खारिज किया जाए।


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bhavita joshi

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