पंजाब इंफोटैक के मैनेजिंग डायरैक्टर को किया तलब
punjabkesari.in Wednesday, May 08, 2019 - 12:03 PM (IST)
मोहाली(कुलदीप): यहां की एक अदालत ने आदेशों की अवमानना संबंधी एक केस की सुनवाई करते हुए पंजाब इंफोटैक के मैनेजिंग डायरैक्टर रजत अग्रवाल आई.ए.एस. को खुद और अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश होने के लिए संमन किया है। केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 मई निश्चित की गई है। उक्त आई.ए.एस. अधिकारी को यह संमन पटीशनर सुखबीर सिंह शेरगिल्ल निवासी फेज-3ए मोहाली द्वारा अदालती आदेशों की अवमानना किए जाने के संबंध में चीफ ज्युडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में दायर किये गये केस में भेजे गए हैं।
अदालत में दायर किए गए कंटैप्ट आफ कोर्ट में शेरगिल ने बताया कि उसने पुलिस स्टेशन फेज-1 मोहाली में 11 जनवरी 2017 को केस दर्ज करवाया था। उस केस में बताया गया था कि पंजाब इंफोटैक के अधिकारियों ने सरकारी रिकार्ड में छेड़छाड़ करके गलत ढंग से उन से प्लॉट नंबर सी-136 इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-8 की पैनल्टी लगा कर 4 करोड़ रुपए 12 लाख रुपए जमा करवा लिए थे। उसके बाद अदालत में इंफोटैक के पांच अधिकारियों ने धारा 164 तहत बयान दर्ज करवाए कि यह राशि रिकार्ड से छेड़छाड़ करने उपरांत गलत जमा करवाई गई है।
उसके बाद शिकायतकर्ता शेरगिल ने अदालत में कहा कि अगर उन से यह राशि गलत ली गई तो उसे केस प्रॉपर्टी बनाया जाए। वह राशि अदालत में जमा करवाने के लिए पुलिस को आदेश जारी किए गए थे लेकिन पुलिस ने करीब एक वर्ष बीतने पर भी केस प्रॉपर्टी अदालत में जमा नहीं करवाई। शेरगिल ने अदालत में कंटैंप्ट आफ कोर्ट दायर की थी जिसके बाद अदालत ने पंजाब इंफोटैक के मैनेजिंग डायरैक्टर रजत अग्रवाल आई.ए.एस. को अदालत में 28 मई को पेश होने के लिए संमन जारी कर दिए हैं।