पीड़ित परिजनों को मिलेगा 79,29,525 रुपए मुआवजा

Saturday, Jul 07, 2018 - 09:51 AM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): एक्सिडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जान गवाने के परिवार के लिए 79,29,525 रूपए का मुआवजा मंजूर किया है। अदालत ने मुआवजा राशि कार चालक, मालिक कार और एक प्राइवेट इंश्योरैंस कंपनी को संयुक्त रूप से देने के लिए कहा है। चंडीगढ़ निवासी सुमित शर्मा की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसकी पत्नी और अन्य परिजनों ने क्लेम याचिका दायर की थी। 

 

याचिका में कहा गया था कि सुमित की वर्ष 2016 में शादी हुई थी। हादसे के समय उसकी उम्र 28 साल की थी। उसका परिवार भी उसी पर निर्भर करता था। सैक्टर-3 थाना पुलिस द्वारा 14 सितम्बर, 2017 को दर्ज किए गए केस के अनुसार सैक्टर-8 में एक कार और मोटर साइकिल की भिडं़त में मोटरसाइकिल सवार सुमित की मौत हो गई थी। उसकी पत्नी भी गंभीर चोट आई थी। 

 

शिमला निवासी अनीश कार चला रहा था और उसके साथ उसका एक दोस्त भी कार में सवार था। रात करीब 10.45 बजे जैसे ही वे सैक्टर-8 पहुंचे तो यहां उनकी कार और मोटर साइकिल में भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल सवार सुमित अपनी पत्नी के साथ मनीमाजरा स्थित अपने ससुराल में एक पार्टी अटैंड करने के बाद अपने घर लौट रहा था। 

Punjab Kesari

Advertising