SSA की मौत के मामले में 3 किन्नरों समेत 5 दोषी करार

Thursday, Feb 20, 2020 - 10:16 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : टीम के साथ सैक्टर-25 कॉलोनी में चैकिंग पर गए बिजली विभाग के एस.एस.ए. (सब स्टेशन अटेंडैंट) हरविंदर सिंह की मौत मामले में जिला अदालत ने 3 किन्नरों समेत कुल 5 को दोषी करार दिया है। अदालत में सभी दोषियों को 25 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। 

अदालत ने केस में 3 किन्नरों रूपाली, मलाइका, सोनम और वहीं के रहने वाले 2 युवकों अतुल व विकास को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी को आई.पी.सी. की धारा-506, 353, 332 व 149 के तहत दोषी करार दिया है, जबकि आई.पी.सी. की धारा-304 के तहत सभी को मुक्त कर दिया है। नवम्बर, 2017 को सैक्टर-11 थाना पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज किया था। 

नैचुरल डैथ थी इसलिए इरादतन हत्या मामले में सभी को बरी किया :
गौरतलब है कि सैक्टर-11 थाना पुलिस ने पहले पांचों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में चालान पेश करते समय यह हत्या की धारा, हटाकर गैर इरादतन हत्या के तहत चालान पेश किया था। 

अब अदालत ने पांचों को गैर इरादतन हत्या मामले की धारा से भी मुक्त कर दिया है। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि उन्होंने अदालत में साबित किया कि हरविंद्र की मौत उक्त पांचों की वजह से नहीं हुई थी बल्कि वह नैचुरल डेथ थी। बताया कि मामले में पी.जी.आई. के डॉक्टर्स ने भी कहा कि वह एक नैचुरल डेथ थी और हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हुई थी। 

हजारों रुपए का बिजली बिल नहीं भरा गया था :
एस.डी.ओ. अरविंद यादव की शिकायत पर सैक्टर-11 थाना पुलिस ने नवम्बर 2017 में केस दर्ज किया था। बिजली के बिल के हजारों रुपए के बिल का भुगतान न करने पर उनकी टीम सैक्टर-25 की कॉलोनी में एक घर का बिजली कनैक्शन काटने पहुंची थी। 

इस दौरान उस घर में रहने वाले लोगों के साथ बिजली विभाग के कर्मचारियों की बहस होने लगी। पड़ोस में रहने वाले किन्नर भी बीच में आए गए। वहां पर सभी ने एस.डी.ओ .अरविंद यादव, जे.ई. मक्खन सिंह और सब स्टेशन अटेंडैंट हरविंद्र सिंह पर हमला कर दिया और उनसे मारपीट की। हरविंद्र सिंह घबरा गया और वहां से जान बचाकर भागा। वहां से थोड़ा आगे जाकर वह वहीं गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस उसे पी.जी.आई. लेकर गई जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। 

Priyanka rana

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