शुभम हॉस्पिटल के मालिक संदीप शर्मा और विक्रम शर्मा को तीन- तीन साल की जेल
punjabkesari.in Thursday, Dec 24, 2015 - 08:33 PM (IST)

चंडीगढ़ : 2 करोड़ 65 लाख के बैंक गबन से जुड़े मामलें से सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने शुभम हॉस्पिटल के मालिक संदीप शर्मा और विक्रम शर्मा तीन- तीन साल कैद की सज़ा सुनाई है साथ थी 25 हज़ार -25 हज़ार रूपये जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही कॉर्पोरेशन बैंक के मैनेजर एन नागेश्वर राव और एस रामचन्द्र को भी तीन- तीन साल कैद और 35 हज़ार -35 हज़ार रूपये जुर्माना भी लगाया गया है। एक अन्य दोषी गीता राम ठाकुर को भी तीन साल की जेल और 45 हज़ार रूपये जुर्माना हुआ है।
2008 में पंचकूला में शुभम हॉस्पिटल फर्ज़ीवाड़े में संदीप शर्मा का नाम सामने आया था। संदीप शर्मा बिशनपुरा कॉपरेटिव बिल्डिंग सोसाईटी लिमिटिड, जीरकपुर में फ्लैट्स गिरवी रखकर कॉर्पोरेशन बैंक 2 करोड़ 65 लाख रूपये का लोन लिया था। आरोप के मुताबिक यह लोन फ़र्ज़ी दस्तावेजो पर लिया गया था। इस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाज़ी धाराओ में संदीप शर्मा और अन्य के खिलाफ 15 दिसम्बर 2009 को आरोप तय किये थे।