सीएचबी ने रेंट डिफाल्टरों के खिलाफ शुरु की सख्ती , रेंट जमा न करवाने पर अलॉटमेंट होगी कैंसल

punjabkesari.in Sunday, Mar 26, 2023 - 06:57 PM (IST)

चंडीगढ़,(राजिंद्र शर्मा)।चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के बार-बार निर्देशों के बावजूद अलाटी नियमित रूप से अपना रेंट जमा नहीं करवा रहे हैं। यही करना है कि बोर्ड ने स्मॉल फ्लैट्स स्कीम के तहत किराया जमा न करवाने वाले ऐसे करीब 13581 डिफाल्टरों की सूची जारी की थी। बोर्ड के अनुसार इन लोगों को बकाया राशि जमा करवाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। जिन अलॉटियों ने राशि जमा नहीं करवाई है, बोर्ड ने उन्हें अलॉटमेंट कैंसिल के शोकॉज नोटिस भेजने शुरु कर दिए हैं।

 

 

 

बोर्ड के अनुसार ऐसे सभी अलॉटियों के खिलाफ सख्ती की जाएगी, जो नियमित रुप से रेंट जमा नहीं करवाएंगे। बता दें कि बोर्ड की तरफ से पिछले साल सितंबर माह से शोकॉज नोटिस भेजने शुरु किए गए थे और करीब 600 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। इस साल भी 31 जनवरी तक जो डिफाल्टरों की लिस्ट में शामिल हैं, बोर्ड की तरफ से अब उन्हें नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी। सीएचबी की तरफ से जारी सूची के अनुसार किराया डिफाल्टरों से करीब 40 करोड़ रुपये की वसूली करना बाकी है। सभी को अलग-अलग वर्षों के दौरान बोर्ड की ओर से अलॉटमेंट की गई है। बोर्ड ने स्कीम के तहत कई सेक्टरों में इन फ्लैट्स का निर्माण करवाया है। बोर्ड ने स्मॉल फ्लैट्स में रहने वाले सभी लोगों का अकाउंट स्टेटमेंट रिकार्ड भी ऑनलाइन कर दिया था, ताकि वह देख सकें कि उन्होंने अब तक कितना और कब-कब पैसा जमा कराया है। साथ ही वह बकाया राशि को भी चैक कर सकते हैं।

 

 

 

कम किराया होने के बावजूद नहीं करवा रहे जमा 
इन फ्लैट्स का किराया काफी कम है। बोर्ड इनसे मासिक किराए के रुप में 800 से 1000 हजार रुपए की किस्त वसूलता है, लेकिन बावजूद इसके इतनी कम राशि भी कई अलॉटी जमा नहीं करवा रहे हैं। बोर्ड ने पुनर्वास योजना के तहत ही इन लोगों को अलॉटमेंट की है। योजना के तहत वर्ष 2006 में बायोमेट्रिक सर्वे करवाया गया था। बता दें कि आदेशों में स्मॉल फ्लैट्स के अलावा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के अलॉटियों को भी रेंट जमा करवाने के लिए बोला गया है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Ajay Chandigarh

Recommended News

Related News