एक रोटी के लिए चला दी गोली, दोषी को 20 साल कैद

Wednesday, Feb 17, 2016 - 01:40 AM (IST)

 चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): बापूधाम में ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट के पास एक 22 वर्षीय ट्रक  ड्राइवर हरिहर की ढाबे पर गोली मार हत्या करने के मामले में सैशन जज एस.के. अग्रवाल की कोर्ट ने दोषी मनोज कुमार को हत्या की अहम धारा के तहत 20 साल कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना व आम्र्स एक्ट में भी दोषी पाते हुए 7 हजार जुर्माना लगाया है।

संबंधित वारदात को लेकर थाना-26 पुलिस ने 20 अप्रैल, 2015 को केस दर्ज किया था। मामले में मनोज की महिला मित्र को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था जिसकी बापूधाम चौकी में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। 19 अप्रैल को घटी इस घटना में छतबीड़ जू में गार्ड का काम करने वाले मनोज कुमार राय ने हरिहर के सिर में गोली मार उसकी हत्या कर दी थी। एक चपाती पहले सर्व करने को लेकर हरिहर व मनोज के बीच बहस हुई थी जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया था। मनोज की गिरफ्तारी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से हुई थी।

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