शालीमार शॉपिंग मॉल के मालिक सहित 6 आरोपियों को कोर्ट का झटका

punjabkesari.in Monday, Feb 03, 2020 - 12:03 PM (IST)

पंचकूला(मुकेश) : पंचकूला के सैक्टर-5 स्थित शालीमार शॉपिंग मॉल का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार साजिश के तहत धोखाधड़ी की धाराओं के तहत वर्ष 2015 में दर्ज मॉल के मालिक आर.के. अग्रवाल,कमलेश रानी, अक्षय गर्ग,प्रवीण कुमार, कविता और इन्नत अग्रवाल के खिलाफ दर्ज केस में कोर्ट से झटका मिला है। 

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपियों के खिलाफ धारा 406 के तहत केस नहीं बनता, जबकि बाकी धाराओं के तहत दर्ज केस चलेगा। साथ ही कोर्ट ने शिकायत कत्र्ता सुमन रानी, अजय गर्ग व दो अन्य को 27 फरवरी के लिए सम्मन जारी किए हैं, ताकि उनकी गवाही हो सके। इस मामले में पुलिस दिसंबर 2017 में कोर्ट के समक्ष चालान पेश कर चुकी है।

11 पर दर्ज किया केस, पांच के नाम जांच से बाहर निकाले :
पुलिस ने वर्ष 2015 में सुमन रानी की शिकायत पर शालीमार मॉल प्रंबंधकों समेत 11 लोगों शालीमार एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरैक्टर आर.के. अग्रवाल, कमलेश रानी (पत्नी व डायरेक्टर), इन्नत अग्रवाल (डायरैक्टर सेल्स), विक्रम गोस्वामी (मैनेजर सेल्स), विजय कुमार जैन (जी.एम.), कविता (मैनेजर एडमिन), प्रवीन कुमार (मैनेजर कम एजैंट), वेद पाल (सेल्स एजैंट), भावना मित्तल (सेल्स एजैंट), अक्षय गर्ग और मोनिका कुमारी (सेल्स एजैंट) के खिलाफ करीब 70 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। 

केस में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि सुमन रानी ने भी अन्य लोगों की तरह करीब 62 लाख रुपए में मॉल के भीतर शोरूम खरीदा था। करीब 36 लाख 95 हजार रुपए की पेमैंट पहले अदा की गई और बाकी की बाद में। पेमैंट होने के बावजूद भी शिकायतकत्र्ता को न तो शोरूम का कब्जा दिया, न ही चाबी दी। जिसके बाद शिकायतकत्र्ता को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से पता चला कि मॉल की मैनेजमैंट के पास बेचने व ट्रांसफर करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि इस मामले में पांच अन्य लोग जिनके नाम केस  में थे, उनके नाम पहले ही जांच के दौरान बाहर निकाले जा चुके हंै। 


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Priyanka rana

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