सर्विस टैक्स वसूलने पर रैस्टोरैंट को 4000 जुर्माना

Saturday, Jan 20, 2018 - 10:10 AM (IST)

मोहाली(कुलदीप) : फेज-5 स्थित एक रैस्टोरैंट-कम-बॉर ‘द बरयूमास्टर’ को अपने ग्राहक की मर्जी के उलट उससे सर्विस चार्जिज वसूलना उस समय लेने के देने पड़ गए जब ग्राहक ने इस संबंधी शिकायत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिडरैसल फोर्म मोहाली में कर दी। 

 

फोर्म ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए ‘द बरयूमास्टर’ के खिलाफ आदेश सुना दिए। रैस्टोरैंट की ओर से अपने ग्राहक से 586 रुपए सर्विस चार्ज वसूले गए थे लेकिन अब फोर्म के आदेशों के बाद रैस्टोरैंट को अपने उस ग्राहक को उसके 586 रुपए ब्याज सहित तथा चार हजार रुपए और देने पड़ेंगे।

 

प्राप्त जानकारी मुताबिक अमरदीप सिंह निवासी सैक्टर-36बी चंडीगढ़ ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिडरैसल फोर्म में शिकायत की थी। उसने फोर्म को शिकायत में बताया कि उसने 1 जून 2017 को दोपहर पौने तीन बजे मोहाली के फेज-5 स्थित रैस्टोरैंट-कम-बॉर ‘द बरयूमास्टर’ को कुछेक खाने पीने का सामान तथा कुछ व्हिस्की आदि आर्डर किए थे।

 

शाम को सवा पांच बजे के करीब फिर व्हिस्की के आर्डर दिए। इस का बिल 7636 रुपए बना और 358 रुपए शिकायतकर्ता को वापस कर दिए गए। इन कैशमीमो के माध्यम से रेस्टोरेंट ने उनसे 586 रुपए सर्विस चार्जिज ले लिए। 

 

जब शिकायतकर्ता ने इस बात का विरोध किया और कहा कि भारत सरकार के कंज्यूमर अफेयर्स मंत्राल्य, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जारी जारी नोटीफिकेशन तथा गाईडलाइंस मुताबिक सर्विस चार्जिज तब लिए जा सकते हैं अगर ग्राहक खुद अपनी इच्छा से दे रहा हो। शिकायतकर्ता का कहना था कि उक्त रेस्टोरेंट द्वारा उस से सर्विस चार्जिज वसूल कर अनफेयर प्रैक्टिस की गई है जिस से उसे मानसिक परेशानी भी हुई है।

 

फोर्म ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर फैसला सुनाया है कि रैस्टोरैंट बरयूमास्टर की ओर से शिकायतकर्ता को उससे लिया गया सर्विस चार्जिज 1 जून 2017 से 6 प्रतिशत ब्याज सहित वापस किया जाए। इस के अलावा शिकायतकर्ता को दो हजार रुपए मानसिक परेशानी के तौर पर तथा दो हजार रुपए लिटीगेशन चार्जिज दिए जाएं।

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